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Hindi News ›   India News ›   Motor Vehicles Amendment Bill passes in loksabha

नशे में वाहन चलाते पकड़े गए तो 10 हजार जुर्माना, LS में विधेयक पास

Mon, 10 Apr 2017 08:14 PM IST
amarujala.com- Presented by: मुकेश झा
amarujala.com- Presented by: मुकेश झा Updated Mon, 10 Apr 2017 08:14 PM IST
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Motor Vehicles Amendment Bill passes in loksabha

लोकसभा में सोमवार को मोटर वाहन संशोधन विधेयक बिल पारित किया गया। बिल यातायात नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड लागू करने और कानून उत्पीड़न की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।

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इस विधेयक में यातायात के विभिन्न अपराधों के लिए भारी दंड, तीन साल जेल की सजा, ड्राइविंग और घातक दुर्घटनाओं के कारण माता-पिता के लिए, और दुर्घटनाग्रस्त लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे में दस गुना वृद्धि, और उसके अलावा दंड का भी प्रस्ताव है।
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केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक में परिवर्तन के लिए 31 मार्च 2016 को मंजूरी दे दी थी। पिछले साल अगस्त में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था। जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका समर्थन किया।
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गौरतलब हो कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2016 में कई और संशोधनों को मंजूरी देने के बाद अब यह अधिनियम और भी कठोर बन गया है। नए अधिनियम के मुताबिक नशे में ड्राइविंग करने वालों पर पहले से पांच गुना ज्यादा 10,000 रुपये का जुर्माना बसूला जाएगा।

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