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SC: मथुरा शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मस्जिद पक्ष, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
Thu, 04 Jan 2024 11:53 PM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गुलाम अहमद
Updated Thu, 04 Jan 2024 11:53 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर, 2023 के अपने आदेश में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की बात कही थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह मस्जिद पहले हिंदू मंदिर था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने हाईकोर्ट के फैसले को औपचारिक रूप से शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर, 2023 के अपने आदेश में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की बात कही थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह मस्जिद पहले हिंदू मंदिर था।
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हाईकोर्ट के आदेश के अगले दिन 15 दिसंबर को मस्जिद पक्ष ने मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया था लेकिन तब शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह औपचारिक रूप से फैसले को चुनौती दिए बिना कोई आदेश नहीं पारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि वह 9 जनवरी को श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष चाहे तो इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दे सकता है। मस्जिद पक्ष ने 18 दिसंबर की सुनवाई में हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला 11 जनवरी तक टाल दिया।
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