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Money Laundering: सलिल देशमुख को मिली पासपोर्ट रिन्यू कराने की मंजूरी, कोर्ट ने ईडी को दिए ये निर्देश

Thu, 23 Nov 2023 03:14 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 23 Nov 2023 03:14 PM IST
सार

कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सलिल देशमुख ने बताया कि उनका पासपोर्ट की वैधता जनवरी 2022 तक थी और अब उन्हें पासपोर्ट अगले 10 साल के लिए रिन्यू कराना है। इसके लिए सलिल ने ईडी से पासपोर्ट देने की मांग की थी लेकिन ईडी ने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। 

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money laundering case court gave permission for passport renewal to salil deshmukh
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को पासपोर्ट रिन्यू कराने की मंजूरी मिल गई है। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे का सामना करने के आधार पर ही पासपोर्ट रिन्यू कराने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने सशर्त पासपोर्ट रिन्यू कराने की मंजूरी दे दी। स्पेशल जज आरएन रोकाडे ने बुधवार को सलिल देशमुख की याचिका पर ईडी द्वारा जब्त पासपोर्ट वापस देने का निर्देश दिया।
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कोर्ट ने कही ये बात
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख के साथ उनके बेटे सलिल देशमुख भी आरोपी हैं। हालांकि सलिल देशमुख की इस मामले में औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई थी और उन्होंने नवंबर 2022 में स्पेशल कोर्ट में पेश होकर जमानत ले ली थी। हालांकि ईडी ने सलिल देशमुख का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। अब कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सलिल देशमुख ने बताया कि उनका पासपोर्ट की वैधता जनवरी 2022 तक थी और अब उन्हें पासपोर्ट अगले 10 साल के लिए रिन्यू कराना है। इसके लिए सलिल ने ईडी से पासपोर्ट देने की मांग की थी लेकिन ईडी ने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। 
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इसके खिलाफ सलिल ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में ईडी ने कहा कि सलिल ने जांच में सहयोग नहीं किया और साथ ही ये भी आशंका जताई कि वह पासपोर्ट लेकर फरार हो सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पासपोर्ट रिन्यू कराने की इजाजत मांगी गई है। साथ ही सलिल देशमुख ने अपनी जमानत के लिए लगाई गई शर्तों का भी कोई उल्लंघन नहीं किया है। ऐसे में सिर्फ मुकदमा चलने के आधार पर ही पासपोर्ट रिन्यू कराने से इनकार नहीं किया जा सकता। 
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मनी लॉन्ड्रिंग के हैं आरोप
कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ पासपोर्ट दिया जा सकता है। साथ ही सलिल देशमुख को कहा कि पासपोर्ट रिन्यू कराकर वह इसे दोबारा ईडी के पास जमा करा दें। बता दें कि अनिल देशमुख पर आरोप है कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री रहते हुए उन्होंने मुंबई के रेस्तरां और बार से इकट्ठा किए गए 4.70 करोड़ रुपये नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को भिजवाए थे। जांच में पता चला कि यह शिक्षण संस्थान देशमुख परिवार द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। 
 
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