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विदेश जाने के लिए कुरैशी को देनी होगी 6 करोड़ की जमानत राशि

Fri, 15 Feb 2019 04:57 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Fri, 15 Feb 2019 04:57 AM IST
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Moin Qureshi has to pay Rs 6 crore bail to go abroad
मोइन कुरैशी

हाईकोर्ट ने मीट निर्यातक मोइन कुरैशी की विदेश यात्रा के लिए दो करोड़ की जमानत राशि को बढ़ाकर छह करोड़ कर दिया है। सीबीआई ने जमानत राशि बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था। निचली अदालत ने 1 फरवरी को कुरैशी को दो करोड़ की जमानत पर दुबई व पाकिस्तान जाने की अनुमति दी थी।

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न्यायमूर्ति सुनील गौड़ की पीठ के समक्ष सीबीआई ने कहा कि इस मामले में सह-आरोपी व्यवसायी प्रदीप कोनेरू को हाईकोर्ट ने छह करोड़ रुपये की जमानत राशि पर विदेश जाने की अनुमति दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मोइन कुरैशी की जमानत राशि बढ़ाकर छह करोड़ रुपये कर दी।
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निचली अदालत ने मोइन कुरैशी को 15 से 23 फरवरी के बीच दुबई तथा 6 से 20 मार्च के बीच पाकिस्तान जाने की अनुमति दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोइन कुरैशी के खिलाफ  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 अक्तूबर, 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया था।

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