{"_id":"597f31274f1c1b72578b4a95","slug":"modi-cabinet-introduced-the-public-premises-amendment-bill","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब आसानी से खाली कराए जा सकेंगे सांसदों और बाबुओं के सरकारी बंगले ","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
अब आसानी से खाली कराए जा सकेंगे सांसदों और बाबुओं के सरकारी बंगले
amarujala.com- presented by: मोहित
Updated Mon, 31 Jul 2017 07:01 PM IST
विज्ञापन
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सांसद, विशिष्ट हस्तियां तथा नौकरशाह अब अपने सरकारी बंगलों में तय समयसीमा से अधिक समय तक नहीं रह सकेंगे । उनसे सरकारी बंगलों को आसानी से खाली कराने के लिए लोकसभा में आज एक विधेयक पेश किया गया।
विज्ञापन
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में ‘‘सरकारी स्थान : अप्राधिकृत अभिभोगियों की बेदखली : संशोधन विधेयक 2017’’ को पेश किया । ऐसा देखा गया है कि मौजूदा कानून का दुरूपयोग करके कुछ अनाधिकृत कब्जाधारी इन बंगलों और मकानों में जमे रहते थे और बार बार सरकार की ओर से नोटिस भेजे जाने के बावजूद इन बंगलों को खाली कराना आसान नहीं होता था।
विज्ञापन
यह विधेयक संपदा अधिकारियों को लोगों को इन आवासों से बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू करवाने की शक्तियां प्रदान करता है।अधिकारी तय समय सीमा से तीन दिन अधिक रहने के बाद कार्रवाई कर सकते हैं ।
विज्ञापन
ऐसे कब्जाधारियों को उच्च न्यायालय में बेदखली आदेश को चुनौती देने और स्थगन आदेश लेने से हतोत्साहित करने के लिए विधेयक कहता है कि उन्हें तय सीमा के बाद हर महीने बंगले या आवास की टूटफूट के लिए भुगतान करना होगा।
विधेयक के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि संशोधन के बाद अवैध कब्जाधारियों को इन संपदाओं से हटाना आसान और त्वरित होगा। मौजूदा कानून के तहत बेदखली प्रक्रिया काफी लंबी होती है और कई बार तो इसमें सालों का समय लग जाता है।