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Hindi News ›   India News ›   Modi cabinet introduced the Public Premises Amendment Bill

अब आसानी से खाली कराए जा सकेंगे सांसदों और बाबुओं के सरकारी बंगले 

Mon, 31 Jul 2017 07:01 PM IST
amarujala.com- presented by: मोहित
amarujala.com- presented by: मोहित Updated Mon, 31 Jul 2017 07:01 PM IST
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Modi cabinet introduced the Public Premises Amendment Bill
- फोटो : PTI

सांसद, विशिष्ट हस्तियां तथा नौकरशाह अब अपने सरकारी बंगलों में तय समयसीमा से अधिक समय तक नहीं रह सकेंगे । उनसे सरकारी बंगलों को आसानी से खाली कराने के लिए लोकसभा में आज एक विधेयक पेश किया गया। 

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केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में ‘‘सरकारी स्थान : अप्राधिकृत अभिभोगियों की बेदखली : संशोधन विधेयक 2017’’ को पेश किया । ऐसा देखा गया है कि मौजूदा कानून का दुरूपयोग करके कुछ अनाधिकृत कब्जाधारी इन बंगलों और मकानों में जमे रहते थे और बार बार सरकार की ओर से नोटिस भेजे जाने के बावजूद इन बंगलों को खाली कराना आसान नहीं होता था। 
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यह विधेयक संपदा अधिकारियों को लोगों को इन आवासों से बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू करवाने की शक्तियां प्रदान करता है।अधिकारी तय समय सीमा से तीन दिन अधिक रहने के बाद कार्रवाई कर सकते हैं ।
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ऐसे कब्जाधारियों को उच्च न्यायालय में बेदखली आदेश को चुनौती देने और स्थगन आदेश लेने से हतोत्साहित करने के लिए विधेयक कहता है कि उन्हें तय सीमा के बाद हर महीने बंगले या आवास की टूटफूट के लिए भुगतान करना होगा। 

 
विधेयक के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि संशोधन के बाद अवैध कब्जाधारियों को इन संपदाओं से हटाना आसान और त्वरित होगा।  मौजूदा कानून के तहत बेदखली प्रक्रिया काफी लंबी होती है और कई बार तो इसमें सालों का समय लग जाता है। 

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