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Kerala: दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के आरोपी कांग्रेस विधायक को झटका, हाई कोर्ट ने दस्तावेज देने से किया इनकार

Thu, 10 Nov 2022 09:20 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: Amit Mandal Updated Thu, 10 Nov 2022 09:20 PM IST
सार

बलात्कार और हत्या के प्रयास के अलावा, कांग्रेस विधायक पर कथित पीड़िता की शिकायत के बाद मारपीट का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि उसने उसका अपहरण किया और उसके साथ मारपीट की। 
 

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MLA accused of rape, murder bid: HC rejects request for case documents
kerala high court - फोटो : ANI

विस्तार

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के आरोपी कांग्रेस विधायक एल्धोस कुन्नप्पिल्ली के वकील को मामले के दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने से इनकार कर दिया। दस्तावेजों में पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान शामिल है। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने वकील को 14 नवंबर को अदालत के अधिकारी की उपस्थिति में दस्तावेजों को देखने की अनुमति दी थी। दस्तावेजों की प्रतियों के लिए अनुरोध राज्य सरकार की एक याचिका की सुनवाई के दौरान किया गया था जिसमें कुन्नपल्ली को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई थी। 

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अनुरोध को ठुकराते हुए अदालत ने कहा कि उन दस्तावेजों में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान भी शामिल हैं। इसलिए, मांगी गई प्रार्थना को इस तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, वकील को सोमवार (14 नवंबर) सुबह अदालत अधिकारी की उपस्थिति उन दस्तावेजों को पढ़ने की अनुमति है। अदालत ने आगे कहा कि एक नवंबर का उसका अंतरिम आदेश जिसमें विधायक को जांच दल के समक्ष प्रतिदिन पेश होने का निर्देश 14 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा।
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सरकार ने 20 अक्टूबर को एक सत्र अदालत द्वारा उन्हें दी गई राहत को रद्द करने की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस विधायक मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक मामले में गवाहों को धमका रहे थे और उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है। उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने के दो दिन बाद केरल में कांग्रेस ने उन्हें केपीसीसी और डीसीसी की सदस्यता से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया था। बलात्कार और हत्या के प्रयास के अलावा, कांग्रेस विधायक पर कथित पीड़िता की शिकायत के बाद मारपीट का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि उसने उसका अपहरण किया और उसके साथ मारपीट की। 
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विधायक के निजी सहायक और एक दोस्त समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने दावा किया कि कुन्नपिल्ली ने उसके खिलाफ दर्ज मामले को निपटाने के लिए उसे 30 लाख रुपये की पेशकश की।

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