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पुणे: पिता और भाई पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, दादा और दूर के रिश्तेदार ने भी किया घिनौना काम
Sat, 19 Mar 2022 06:44 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 19 Mar 2022 06:44 PM IST
सार
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता और उसका परिवार बिहार का रहने वाला है। वे फिलहाल पुणे में रह रहे हैं। पुलिस निरीक्षक (अपराध) अश्विनी सातपुते ने कहा कि घटना का पता तब चला, जब लड़की ने अपने स्कूल में 'गुड टच एंड बैड टच' सत्र के दौरान अपनी आपबीती साझा की।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। पुणे पुलिस के मुताबिक, यहां एक नाबालिग लड़की से उसके भाई और पिता ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। इतना नहीं, लड़की के दादा और दूर के रिश्तेदार पर भी छेड़खानी के आरोप लगे हैं। इन अपराधों को कथित तौर पर पिछले पांच साल में अंजाम दिया गया।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दुष्कर्म और छेड़खानी के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि पुणे शहर के बंड गार्डन थाने में 11 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोप में उसके भाई और पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत, जबकि छेड़खानी के आरोप में पीड़िता के रिश्तेदार और उसके दादा के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया।
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अधिकारी ने बताया कि पीड़िता और उसका परिवार बिहार का रहने वाला है। वे फिलहाल पुणे में रह रहे हैं। पुलिस निरीक्षक (अपराध) अश्विनी सातपुते ने कहा कि घटना का पता तब चला, जब लड़की ने अपने स्कूल में 'गुड टच एंड बैड टच' सत्र के दौरान अपनी आपबीती साझा की। पिछले पांच साल से वह यह सब झेल रही थी। सातपुते ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि पिता ने 2017 में अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था और तब वे बिहार में रह रहे थे।
उन्होंने कहा कि लड़की के बड़े भाई ने नवंबर 2020 के आसपास उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसके दादा और दूर का एक रिश्तेदार उसे गलत तरीके से छूते थे। सातपुते ने कहा कि चूंकि सभी घटनाएं अलग-अलग समय पर हुईं और आरोपी एक-दूसरे की हरकतों से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए यह सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं को भी जोड़ा जाएगा।
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एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दुष्कर्म और छेड़खानी के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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उन्होंने बताया कि पुणे शहर के बंड गार्डन थाने में 11 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोप में उसके भाई और पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत, जबकि छेड़खानी के आरोप में पीड़िता के रिश्तेदार और उसके दादा के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया।
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अधिकारी ने बताया कि पीड़िता और उसका परिवार बिहार का रहने वाला है। वे फिलहाल पुणे में रह रहे हैं। पुलिस निरीक्षक (अपराध) अश्विनी सातपुते ने कहा कि घटना का पता तब चला, जब लड़की ने अपने स्कूल में 'गुड टच एंड बैड टच' सत्र के दौरान अपनी आपबीती साझा की। पिछले पांच साल से वह यह सब झेल रही थी। सातपुते ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि पिता ने 2017 में अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था और तब वे बिहार में रह रहे थे।
उन्होंने कहा कि लड़की के बड़े भाई ने नवंबर 2020 के आसपास उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसके दादा और दूर का एक रिश्तेदार उसे गलत तरीके से छूते थे। सातपुते ने कहा कि चूंकि सभी घटनाएं अलग-अलग समय पर हुईं और आरोपी एक-दूसरे की हरकतों से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए यह सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं को भी जोड़ा जाएगा।