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महाराष्ट्र: नाबालिग के कपड़े उतारकर मारपीट का वीडियो वायरल, एक आरोपी गिरफ्तार; पुलिस ने क्या दी चेतावनी?
Mon, 19 Oct 2026 01:17 PM IST
अमन मौर्या
पीटीआई, लातूर, महाराष्ट्र
पीटीआई, लातूर, महाराष्ट्र
Published by: अमन मौर्या
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:17 PM IST
सार
लातूर में चार महीने पहले एक नाबालिग के कपड़े उतारकर मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पॉक्सो और हत्या के प्रयास समेत कई धाराएं दर्ज हैं।
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गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
महाराष्ट्र के लातूर शहर में चार महीने पहले एक नाबालिग लड़के के कपड़े उतारकर उसके साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना जून में एमआईडीसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक खुली जगह पर हुई थी। इस मारपीट का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर सामने आया। एक अधिकारी ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़ित का पता लगाया और चारों आरोपियों की पहचान की। हालांकि, उन्होंने लड़के की उम्र या मारपीट के पीछे के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।
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पुलिस ने क्या बताया?
अधिकारी ने बताया कि आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों को पकड़ने के लिए पुलिस की तीन टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि एमआईडीसी थाने में हत्या के प्रयास, अपहरण और जबरन वसूली के आरोपों के साथ-साथ 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' (पॉक्सो) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस वीडियो को शेयर या सर्कुलेट न करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने से नाबालिग पीड़ित की पहचान उजागर हो सकती है, जो कि एक दंडनीय अपराध है।
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पुलिस ने क्या बताया?
अधिकारी ने बताया कि आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों को पकड़ने के लिए पुलिस की तीन टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि एमआईडीसी थाने में हत्या के प्रयास, अपहरण और जबरन वसूली के आरोपों के साथ-साथ 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' (पॉक्सो) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस वीडियो को शेयर या सर्कुलेट न करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने से नाबालिग पीड़ित की पहचान उजागर हो सकती है, जो कि एक दंडनीय अपराध है।
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