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India News : केंद्र ने मध्यस्थता के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई समिति, पढ़ें देश की अन्य खबरें

Wed, 01 Feb 2023 07:02 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Wed, 01 Feb 2023 07:02 AM IST
सार

कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग की ओर से जारी ज्ञापन में कहा गया है कि समिति मध्यस्थता विधेयक/अधिनियम के तहत परिकल्पित नियमों और विनियमों के मसौदे प्रदान करेगी

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Ministry of Law and Justice sets up committee to draft arbitration rules and standards
कानून और न्याय मंत्रालय - फोटो : social media

विस्तार

कानून और न्याय मंत्रालय ने पूर्व कानून सचिव पीके मल्होत्रा की अध्यक्षता में भारत में मध्यस्थता के नियमों और मानकों के प्रारूपण के लिए (भारत) कार्य समिति का गठन किया है। कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग की ओर से जारी ज्ञापन में कहा गया है कि समिति मध्यस्थता विधेयक/अधिनियम के तहत परिकल्पित नियमों और विनियमों के मसौदे प्रदान करेगी और मध्यस्थता विधेयक के तहत विभिन्न हितधारकों के लिए मान्यता, वर्गीकरण और प्रमाणन सहित विभिन्न मानकों के निर्धारण के संबंध में सुझाव भी देगी। इसमें यह भी कहा गया है कि समिति कानून के तहत ऑनलाइन मध्यस्थता के संबंध में भी सुझाव देगी और मध्यस्थता विधेयक के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। 
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'मारू महोत्सव' पर राजस्थान सरकार को एनजीटी का नोटिस
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान पर्यटन विभाग को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि है कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और रंगीन जीवन को प्रदर्शित करने वाले 'मारू महोत्सव' से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों से इस पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही उन्हें कानून का पालन करने और राज्य में वन्यजीव, पर्यावरण और मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 
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महाराष्ट्र : अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशियों को 5 साल की सजा
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने का दोषी मानते हुए तीन बांग्लादेशी नागरिकों इशराफिल समद शिखादर (56), लितान अफजल मंडल उर्फ मंडोल (30) और शमीम मोहिद मुल्ला (35) को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश एमबी पटवारी ने सजा सुनाई और तीनों दोषियों पर 1500-1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 
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