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पूर्व सांसदों के बंगले पुलिस कराएगी खाली, सरकार ने लिया निर्णय

Tue, 08 Oct 2019 05:45 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Tue, 08 Oct 2019 05:45 AM IST
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Ministry of Housing and Urban Affairs decided Former MP bungalow police will vacate
लूटियन्स जोन - फोटो : सोशल मीडिया

दिल्ली में पूर्व सांसदों के बंगले अब पुलिस खाली कराएगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। मंत्रालय के संपदा विभाग ने सरकारी आवास के आवंटन की पात्रता नहीं रखने वालों से आवास सख्ती से खाली कराने के लिए हाल ही में संशोधित सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत सोमवार को सख्ती से बेदखली की कार्रवाई शुरू की।

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दरअसल, पिछले सप्ताह सरकारी बंगला खाली नहीं करने वाले 50 पूर्व सांसदों को तीन दिन में बंगला खाली करने या इसका जवाब देने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ व सपा की डिंपल यादव सहित 10 पूर्व सांसदों ने बंगले खाली कर दिए हैं।
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मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि आवास खाली करने के नोटिस का तीन दिन में पालन नहीं करने या इसका उचित कारण नहीं बताने पर संशोधित कानून के तहत पुलिस द्वारा उक्त संपत्ति को सख्ती से खाली कराने का प्रावधान है। अभी तक 40 पूर्व सांसदों ने बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद सरकारी बंगले खाली नहीं किए हैं।
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हरि मांझी, पिछली लोकसभा में बिहार के गया संसदीय क्षेत्र से सांसद थे। उन्हें नॉर्थ एवेन्यू में 124 एवं 126 नंबर बंगला आवंटित किया गया था। इसके अलावा बुधवार को नॉर्थ एवेन्यू स्थित दो अन्य बंगलों को भी पुलिस की मदद से खाली कराया जायेगा। इन्हें पूर्व सांसदों के अतिथियों को आवंटित किया गया था।


उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने सख्त प्रावधानों वाले सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत 230 पूर्व सांसदों के सरकारी बंगले खाली कराने की कार्रवाई शुरू की थी। नये कानून की सख्ती के बाद पूर्व सांसद कामेश्वर सिंह ने भी सरकारी आवास छोड़ दिया है। लोकसभा के 1967 में सदस्य रहे सिंह, बतौर अतिथि, साउथ एवेन्यू स्थित बंगले में रह रहे थे। उन्होंने अधिक उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मंत्रालय से बंगला खाली नहीं कराने का अनुरोध किया था, जिसे मंत्रालय ने कानूनी बाध्यता का हवाला देकर ठुकरा दिया था।

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