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अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रा के लिए सरकार ने जारी किए ये अहम दिशा-निर्देश

Sun, 24 May 2020 04:11 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Sun, 24 May 2020 04:11 PM IST
सार

  • घरेलू हवाई यात्री सीधे घर जा सकेंगे, क्वारंटीन का फैसला राज्यों पर छोड़ा
  • अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 14 दिन क्वारंटीन अनिवार्य
  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए जारी की अगल-अलग एडवाइजरी
  • अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपने खर्च पर सात दिन संस्थागत क्वारंटीन होना होगा, सात दिन घर में एकांतवास
  • दोनों ही यात्राओं के दौरान आरोग्य सेतु, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि सुरक्षा मानकों का पालन हर में अनिवार्य
  • घरेलू यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने वाले अन्य शहरों के बार में भी पूरी जानकारी देनी होगी

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Ministry of Health and Family Welfare issues international travel guidelines, makes 14-day quarantine mandatory for arrivals
हवाई अड्डे पर तापमान जांचता सुरक्षाकर्मी - फोटो : PTI

विस्तार

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके अलावा घरेलू यात्रा के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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घरेलू यात्रा के लिए सरकार ने जारी किए ये अहम दिशा-निर्देश

  • सभी यात्रियों को चेहरे पर मास्क लगाना होगा
  • घरेलू हवाई यात्री सीधे घर जा सकेंगे, क्वारंटीन का फैसला राज्यों पर छोड़ा
  • जिस भी वाहन से आप एयरपोर्ट तक आए हैं उतरने के बाद खुद को सैनिटाइज करना होगा और जरूरी कागजात पास में होने चाहिए
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  • एयरपोर्ट के एंट्री प्वाइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आप जा सकते हैं या नहीं
  • आप खुद भी आरोग्य सेतु एप से खुद की जांच कर सकते हैं और इंट्री गेट पर आरोग्य सेतु एप का स्टेटस दिखा सकते हैं
  • अगर आप आरोग्य सेतु एप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो वहीं स्टेशन पर ही कोविड हेल्प डेस्क से इसको डाउनलोड करा सकते हैं
  • यात्रियों को अपना टिकट, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र प्रवेश द्वार पर ही सीआईएसएफ को दिखाना होगा
  • चेक इन करते वक्त अपना सामान काउंटर पर ड्रॉप करके अपना पीएनआर स्टेटस वहां के स्टाफ को दिखाना होगा, जितना हो सके सामान कम ही ले जाएं
  • आपके मोबाइल पर ई रिसिप्ट मिल जाएगी
  • यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, एयपोर्ट पर बने सर्कल और बैरियर को ध्यान पर रखना होगा
  • आपकी फ्लाइट जितने वक्त की है उससे एक घंटे पहले आपको चेक इन करना होगा
  •  हवाई अड्डे से बाहर जाने वाले अन्य शहरों के बार में भी पूरी जानकारी देनी होगी

अंतरराष्ट्रीय विमानों के लिए दिशा निर्देश

  • विमान में सवार होने से पहले सभी यात्रियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वे 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से पृथक रहेंगे।
  • सात दिन के लिए किसी पृथक केंद्र में रहने के लिए उन्हें भुगतान करना होगा और उसके बाद अगले सात दिन तक घर पर पृथक-वास करना होगा।
  • मानवीय संकट, गर्भावस्था, परिवार में मौत, गंभीर बीमारी और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को ही 14 दिनों तक घर में पृथक-वास की अनुमति दी जाएगी।
  • दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 
  • सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी।
  • विमान या जहाज में सवार होने के समय थर्मल स्क्रीनिंग के बाद केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाएगी।
  • हवाईअड्डों के साथ-साथ विमानों में साफ-सफाई और संक्रमण मुक्त करने का छिड़काव करने से जैसे उचित एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।
  • विमान में सवार होते वक्त और हवाईअड्डों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के सभी संभव कदम सुनिश्चित किए जाएंगे।
  • विमान या जहाज में चढ़ते वक्त मास्क पहनना, साफ-सफाई बनाए रखना, हाथ धोने जैसे एहतियाती कदमों पर नजर रखी जाएगी। आगमन पर हवाईअड्डे/बंदरगाहों/सीमा चौकियों पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे।
  • जांच के दौरान जिस यात्री में भी लक्षण पाए जाएंगे उसे तत्काल पृथक किया जाएगा और चिकित्सा केंद्र ले जाया जाएगा।
  • राज्य पृथक रखने के संबंध में अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं।

 
 

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