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पुलिसकर्मी की पिटाई पर महाराष्ट्र की मंत्री यशोमति ठाकुर को तीन महीने की कैद

Fri, 16 Oct 2020 02:47 AM IST
Kuldeep Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती Published by: Kuldeep Singh Updated Fri, 16 Oct 2020 02:47 AM IST
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Minister of Women and Child Development Yashomati Thakur imprisoned for three months for beating policeman
Yashomati Thakur - फोटो : ANI

एक स्थानीय अदालत ने महाराष्ट्र की मंत्री यशोमति ठाकुर को आठ साल पुराने मामले में पुलिसकर्मी को पीटने के जुर्म में तीन महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में तीन और लोगों को तीन-तीन माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री का चालक भी शामिल है। 

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कांग्रेस कोटे की मंत्री सहित चार दोषियों पर 15,500 का जुर्माना भी लगाया
कांग्रेस नेता और महिला मंत्री सहित सभी दोषियों को जुर्माना नहीं चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। कोर्ट ने सभी पर 15,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में जज जोशी ने यशोमति, उनके चालक और दो अन्य लोगों को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को दोषी पाया। दरअसल पुलिसकर्मी ने वनवे लेन पर मंत्री की गाड़ी को रोका था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह मामला अमरावती के राजापेट थाने के अंतर्गत 24 मार्च, 2012 का है। महिला मंत्री ने कहा है वह निचली अदालत के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देंगी।

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