फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   MHA Relief for undergo gender change, Home Ministry advice External Affairs Ministry make policy new passport

MHA: लिंग परिवर्तन कराने वालों के लिए राहत, गृह मंत्रालय की सलाह पर विदेश मंत्रालय बनाएगा नए पासपोर्ट की नीति

Tue, 14 Nov 2023 06:24 AM IST
यशोधन शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: यशोधन शर्मा Updated Tue, 14 Nov 2023 06:24 AM IST
सार

गृह मंत्रालय ने बताया कि ऐसे भारतीय नागरिकों की पहचान बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है जो पहले से ही अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं।

विज्ञापन
MHA Relief for undergo gender change, Home Ministry advice External Affairs Ministry make policy new passport
भारतीय पासपोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Social media

विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि विदेश मंत्रालय को लिंग परिवर्तन कराने वाले लोगों को नए पासपोर्ट जारी करने की नीति बनाने की सलाह दी गई है। यह नीति भारत के बाहर लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले लोगों को बिना किसी कठिनाई के नया पासपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। क्योंकि ऐसी चिकित्सा प्रक्रियाओं के बाद बायोमेट्रिक्स नहीं बदलता है।
विज्ञापन


गृह मंत्रालय ने बताया कि ऐसे भारतीय नागरिकों की पहचान बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है जो पहले से ही अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे इसके लिए समय चाहिए नीति बनाने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ सुझाव और इसकी तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करें। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की सुनवाई 19 दिसंबर तय की है। हाईकोर्ट एक ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसने निर्देश देने के लिए अदालत का रुख किया है।
विज्ञापन


चूंकि लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद उसकी शक्ल बदल गई थी, इसलिए अधिकारियों ने उसे नए नाम और लिंग सहित संशोधित विवरण के साथ उसका पासपोर्ट फिर से जारी किया। अदालत ने कहा कि हालांकि पासपोर्ट जारी किया गया है और मामला निरर्थक हो गया, लेकिन उसने केंद्र के वकील को इस पर विचार करने का निर्देश दिया। एक नीति जो देश के बाहर लिंग परिवर्तन के लिए ऑपरेशन कराने वाले लोगों को बिना किसी कठिनाई के अपनी नई पहचान में नया पासपोर्ट प्राप्त करने की अनुमति देती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


विदेश में ऑपरेशन कराने वाले वहीं कर सकते हैं आवेदन
विदेश मंत्रालय के वकील फरमान अली मैग्रे ने अदालत को प्राप्त दो पत्रों से अवगत कराया। उप सचिव (आव्रजन) और विदेश मंत्रालय ने पत्र में कहा कि मामले की जांच फील्ड एजेंसी के परामर्श से की गई है और चूंकि ऐसी चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बायोमेट्रिक्स में बदलाव नहीं हो सकता है, इसलिए एक तंत्र या नीति बनाई जा सकती है।

विदेश मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा, बीओआई (एमएचए) विदेश मंत्रालय के साथ सहमत है। यदि कोई व्यक्ति विदेश में लिंग परिवर्तन ऑपरेशन कराता है और उस ऑपरेशन के कारण नाम, लिंग, साथ ही उस व्यक्ति की शक्ल, और पुराने पासपोर्ट में विवरण परिवर्तनों से मेल नहीं खाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट पर पासपोर्ट फिर से जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है। एक नया पासपोर्ट जारी किया जा सकता है।


क्या है मामला
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता, जो जन्म से पुरुष था, नौकरी पाने के बाद 2018 में अमेरिका चला गया और पुरुष से महिला बन गया। 2016 और 2022 के बीच, जिसके बाद वह उस देश में अदालत के आदेश के माध्यम से नाम और लिंग में बदलाव को कानूनी रूप से सुरक्षित करने में सक्षम हुआ। उसने अपने पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए इस साल 18 जनवरी को भारतीय अधिकारियों को एक आवेदन प्रस्तुत किया। अपने नए नाम और लिंग के साथ लेकिन बदलाव होने में छह महीने लग गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed