{"_id":"5b8bca9742c79217f35daca6","slug":"mehul-choksi-property-assets-are-money-laundering-pmla-authority","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीएनबी घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग वाली हैं मेहुल चोकसी की 1210 करोड़ की जब्त संपत्ति","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
पीएनबी घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग वाली हैं मेहुल चोकसी की 1210 करोड़ की जब्त संपत्ति
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Sun, 02 Sep 2018 05:03 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अधिकृत एक प्राधिकरण ने कहा है कि ईडी द्वारा कुर्क भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी और उसकी कंपनियों की 41 संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई हैं। इनकी कीमत 1210 करोड़ रुपये की है। प्राधिकरण ने कुर्की की कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
पीएमएलए के न्यायिक प्राधिकरण के सदस्य (लॉ) तुषार वी शाह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ईडी की मूल शिकायत में उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर उनका मानना है कि इस मामले में जो संपत्तियां अस्थायी रूप से कुक्र की गई हैं, वे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हैं।
विज्ञापन
प्राधिकरण ने इन संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच की अवधि में या पीएमएलए के तहत किसी अदालत में प्रक्रिया के लंबित रहने तक यह कुर्की जारी रहेगी। प्राधिकरण अर्ध न्यायिक संस्था है जो ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत कुर्क संपत्तियों पर निर्णय लेता है।
विज्ञापन
ये संपत्तियां हुई थीं कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल फरवरी में अस्थायी रूप से मुंबई में 15 फ्लैट, 17 कार्यालय परिसर, कोलकाता में एक मॉल, अलीबाग में एक चार एकड़ फार्म हाउस और महाराष्ट्र के नासिक, नागपुर, पनवेल तथा तमिलनाडु के विल्लूपुरम में 231 एकड़ जमीन कुर्क की थी।
यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक से 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में की गई। कुर्क संपत्तियों में हैदराबाद के रंगा रेड्डी जिले में स्थित 170 एकड़ का पार्क भी शामिल है। इसकी कीमत 500 करोड़ रुपये से अधिक है।
संपत्तियों पर कब्जे का बोर्ड लगाएगा ईडी
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी अब इन संपत्तियों को जब्त कर इन स्थानों पर अपने कब्जे का बोर्ड लगाएगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून के तहत चौकसी, उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और उसकी सहयोगी कंपनियों के खिलाफ आपराधिक जांच मामले में इन संपत्तियों की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया था।
नीरव मोदी के साथ मिलकर पीएनबी से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला चौकसी सारे आरोपों से इनकार करता रहा है। इन दिनों वह एंटीगुआ की नागरिकता लेकर वहां रह रहा है। भारत सरकार ने एंटीगुआ से उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है।