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मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और लखवी यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित
Wed, 04 Sep 2019 03:57 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Wed, 04 Sep 2019 03:57 PM IST
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मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम (फाइल फोटो)
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जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को सरकार ने नए आतंकवाद निरोधक कानून के तहत बुधवार को आतंकवादी घोषित किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी जकी-उर-रहमान-लखवी को भी आतंकवादी घोषित किया गया है।
संसद के गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) संशोधन कानून, 1967 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी देने के करीब एक महीने बाद यह फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार मानती है कि मौलाना मसूद अजहर आतंकवाद में शामिल है और मौलाना मसूद अजहर को उपरोक्त कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया जाता है।’
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इसमें कहा गया है, ‘जहां तक केंद्र सरकार का मानना है हाफिज मोहम्मद सईद आतंकवाद में शामिल है और हाफिज मोहम्मद सईद को उपरोक्त कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया जाता है।’
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संसद के गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) संशोधन कानून, 1967 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी देने के करीब एक महीने बाद यह फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार मानती है कि मौलाना मसूद अजहर आतंकवाद में शामिल है और मौलाना मसूद अजहर को उपरोक्त कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया जाता है।’
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इसमें कहा गया है, ‘जहां तक केंद्र सरकार का मानना है हाफिज मोहम्मद सईद आतंकवाद में शामिल है और हाफिज मोहम्मद सईद को उपरोक्त कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया जाता है।’
Masood Azhar, Hafiz Saeed, Dawood Ibrahim,Zaki-ur-Rehman Lakhvi declared terrorists under the amended Unlawful Activities (Prevention) Act pic.twitter.com/yXzV6NxL2c
— ANI (@ANI) September 4, 2019