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सख्ती: मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में अफस्पा की अवधि एक अक्तूबर से छह महीने के लिए बढ़ी, अधिसूचना जारी
Wed, 27 Sep 2023 04:06 PM IST
कुमार विवेक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Wed, 27 Sep 2023 04:06 PM IST
सार
Manipur: बुधवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "मणिपुर के राज्यपाल 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य को अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित करने की मंजूरी देते हैं। यह फैसला फिलहाल एक अक्तूबर 2023 से छह महीने की अवधि तक के लिए प्रभावी होगा।"
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Manipur Police
- फोटो : Social Media
विस्तार
मणिपुर सरकार ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में अफस्पा की अवधि एक अक्तूबर से छह महीने के लिए बढ़ा दी है। घाटी के 19 पुलिस स्टेशनों को इसमें शामिल नहीं किया गया। सरकार की तरफ से एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई है।
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बुधवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "मणिपुर के राज्यपाल 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य को अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित करने की मंजूरी देते हैं। यह फैसला फिलहाल एक अक्तूबर 2023 से छह महीने की अवधि तक के लिए प्रभावी होगा।"
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जिन थाना क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू नहीं किया गया है, उनमें इंफाल, लाम्फेल, शहर, सिंगजामेई, सेकमई, लामसांग, पास्टल, वांगोई, पोरोम्पट, हीनगांग, लामलाई, इरिबुंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नामबोल, मोइरांग, काकचिन और जिरबम शामिल हैं।
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