फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   man can seek wife’s medical examination to show they never had sex

कोर्ट का आदेश, संबंध बनाने में असमर्थ पत्नी की जांच की मांग कर सकता है पति

Sat, 10 Sep 2016 11:30 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 10 Sep 2016 11:30 AM IST
विज्ञापन
man can seek wife’s medical examination to show they never had sex
डेमो फोटो
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई फैमिली कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि पति संबंध बनाने में असमर्थ पत्नी की जांच की मांग कर सकता है। पति द्वारा 2011 में दायर की गई तलाक याचिका में मुंबई फैमिली कोर्ट ने जुलाई में दिए अपने फैसले में महिला से कहा था कि मुंबई के सर जेजे अस्पताल में आपको शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जांच करवानी होगी।
विज्ञापन


इस फैसले को महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस के के टातेड ने महिला द्वारा मुंबई फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दी गई चुनौती को खारिज कर दिया है और फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
विज्ञापन


बताते चलें कि पांच साल पहले फैमिली कोर्ट में दायर की गई याचिका में पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी संबंध नहीं बना सकती। पति ने तलाक याचिका में आधार पत्नी का शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ होना बताया था।पति का दावा है कि शादी के बाद से उसकी पत्नी ने कभी संबंध नहीं बनाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

दोनों की यह दूसरी शादी थी

man can seek wife’s medical examination to show they never had sex
डेमो फोटो
दोनों ने दिसंबर 2010 में शादी की थी और उस समय महिला की उम्र 33 और पुरुष की 38 साल थी। दोनों की यह दूसरी शादी थी। फैमिली कोर्ट ने मेडिकल जांच सर जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को महिला के कथित तौर पर नपुंसक होने या ना होने की जांच करने के लिए कहा था।

मेडिकल जांच कराने के फैसले से असंतुष्ट पत्नी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गई थी। महिला के वकील मंदर लिमाये ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि पति की मांग अनुचित है और काफी समय बाद की गई है। वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा बिना दूसरे पक्षे के विशिष्ट आधार के फैमिली कोर्ट इस तरह का जांच का आदेश नहीं दे सकता।
 

महिला ने कहा था, वह किसी भी जांच के लिए है तैयार

man can seek wife’s medical examination to show they never had sex
सजा सुनने के बाद भाग - फोटो : amar ujala
हाईकोर्ट ने पति के वकील रमेश लावानी के उस निवेदन को स्वीरकार कर लिया जिसमें कहा गया कि याचिका में अभी देर नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने माना है कि मेडिकल जांच की जरूरत है। कोर्ट ने कहा महिला ने फैमिली कोर्ट के सामने कहा था कि वह किसी भी तरह की जांच कराने के लिए तैयार है।

रमेश लावानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही हवाला देते हुए कोर्ट में कहा कि फैमिली कोर्ट के पास मेडिकल जांच कराने का आदेश देने का अधिकार है और इस तरह का फैसला जीवन के अधिकार के तहत दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी उल्लंघन नहीं है। पत्नी द्वारा फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका में हाईकोर्ट को कोई दम नजर नहीं आया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed