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ED: एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, ट्रस्ट की 1.54 करोड़ की संपत्ति अटैच

Fri, 07 Oct 2022 09:20 PM IST
निर्मल कांत एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 07 Oct 2022 09:20 PM IST
सार

ईडी ने बताया, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट को एफसीआरए के तहत वर्ष 2011-12 में एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके से विदेशी चंदा हासिल करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बाद में अनुमति रद्द कर दी गई।

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Major action of ED against Amnesty India attachment of trust assets worth 1.54 crores
प्रवर्तन निदेशालय। - फोटो : amar ujala

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया से जुड़े एक धर्मार्थ ट्रस्ट की 1.54 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है। ईडी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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एजेंसी ने बताया कि संपत्ति अटैच करने के लिए धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत आदेश जारी किया गया है। यह संपत्ति इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट (आईएआईटी) की है। यह कार्रवाई एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ चल रहे विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के उल्लंघन के आरोपों के तहत की गई है। 
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ईडी ने बताया, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट को एफसीआरए के तहत वर्ष 2011-12 में एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके से विदेशी चंदा हासिल करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बाद में अनुमति रद्द कर दी गई। इसके बाद 20013-14 में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लिमिटेड (एआईआईपीएल)और 2012-13 में आईएआईटी का गठन किया गया। इन दोनों गठन एपसीआरए से बचने के लिए किया गया।
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इन दोनों संगठनों में प्रत्यक्ष विदेश निवेश और सेवा के निर्यात के नाम पर जुटाए गए पैसे के जरिये एमनेस्टी से जुड़ संगठन एनजीओ का काम करने लगे। एआईआईपीएल को सेवा के निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम पर एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने 51.72 करोड़ रुपये भेजे। हालांकि सेवा के निर्यात का कोई दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं है।

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