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Maharashtra: नवी मुंबई में स्टील व्यापारी से 53 लाख की धोखाधड़ी; प्रेम संबंध के शक में पत्नी का गला रेता

Mon, 28 Aug 2023 05:13 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 28 Aug 2023 05:13 PM IST
सार

Maharashtra: नवी मुंबई स्टील व्यापारी से 52.82 लाख रुपये की धोखाधड़ी पुलिस ने ओडिशा के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं, अस्पताल में एक महिला कर्मचारी पर हमले के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर, नागपुर में एक पति ने प्रेम संबंध के शक में कथित तौर पर गला रेतकर पत्नी को मार डाला। 

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Maharashtra Updates:  Navi Mumbai steel merchant cheated of Rs 52.82 lakh; case registered against Odisha man
अपराध (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नवी मुंबई के एक इस्पात कारोबारी से 52.82 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने ओडिशा के कटक के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। 

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अधिकारी ने बताया कि कारोबारी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने खुद को स्टील सेल एजेंट बताकर दिसंबर 2021 में उससे स्टील खरीदा और ओडिशा की एक कंपनी को दे दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने ओडिशा में कुछ अन्य कंपनियों को भी स्टॉक बेचा और पैसे इकट्ठा किए, लेकिन व्यापारी को उससे स्टील की खरीद के लिए कोई भुगतान नहीं किया।

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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जब कारोबारी ने भुगतान के लिए कहा तो आरोपी ने शुरू में गोलमोल जवाब दिया और बाद में उसे धमकी दी कि वह ओडिशा न आए, वरना उसकी पिटाई की जाएगी।अधिकारी ने बताया कि कारोबारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार को आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया।

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महिला कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज
उधर, नवी मुंबई के ही एक अस्पताल में संविदा पर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना मार्च में नेरुल के एक अस्पताल में हुई। 25 अगस्त को अगस्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 506 (आपराधिक धमकी) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 25 मार्च को एक सुपरवाइजर ने उसे उसकी वर्दी से खींचा और सीढ़ियों से नीचे ले आया और उस पर आदेश मानने इनकार करने का आरोप लगाया। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद अन्य तीन आरोपियों ने महिला को कथित तौर पर धमकी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है और आगे की जांच जारी है।

प्रेम संबंध के संदेह में पत्नी की गला रेतकर हत्या
वहीं, नागपुर जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के प्रेम सबंध के संदेह में उसका गला रेतकर कथित तौर पर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने ललित रामदास दहट (38 वर्षीय) को अपनी पत्नी प्राणली की रविवार सुबह वाडी पुलिस थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर इलाके में अपने घर में हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

पीड़िता सुबह करीब 8.30 बजे अपने माता-पिता से मिलने के बाद घर लौटी थी, उसके बाद दंपति के बीच बहस हुई। उन्होंने बताया कि गुस्से में आकर आरोपी ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
 

उन्होंने बताया कि इसके बाद दहट घर से निकल गया और बाद में पुलिस बल में एक रिश्तेदार और एक दोस्त से संपर्क किया और उन्हें हत्या के बारे में सूचित किया। सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत आरोपी ने छह साल पहले पीड़िता से शादी की थी। अधिकारी ने बताया कि उसे महिला के प्रेम संबंध होने का संदेह था और उसने हत्या से ठीक पहले उसके फोन से कॉल रिकॉर्ड डिटेल हासिल की थी।
 

लाखों रुपये ठगने के आरोप में दो पर मामला दर्ज
नागपुर में फ्लैट बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से 65 लाख रुपये ठगने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लकड़गंज पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि पीड़ित प्रफुल्ल सावल (48 वर्षीय) ने सूर्यकांत मोटघरे से 2014 में 65 लाख रुपये में एक फ्लैट खरीदा था, लेकिन मोटघरे लेनदेन का पंजीकरण कराने में देरी करता रहा।

अधिकारी ने कहा, 'इस बीच मोटघरे ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रूपेश शाह नाम के व्यक्ति को फ्लैट बेच दिया। सावल की शिकायत पर मोटघरे और शाह के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य अपराधों का मामला दर्ज किया गया है।

आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी राज्य खुफिया विभाग में तैनात
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को राज्य खुफिया विभाग (एसआईडी) में पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात किया गया है। इससे पहले उन्हें जबरन वसूली के एक मामले में निलंबित कर दिया गया था। राज्य के गृह विभाग ने सोमवार को एसआईडी में त्रिपाठी की नई पोस्टिंग पर एक आदेश जारी किया। अंगड़िया (पारंपरिक संदेशवाहक) से जुड़े जबरन वसूली मामले में कथित संलिप्तता के कारण निलंबन के एक साल से अधिक समय बाद त्रिपाठी को जून में पुलिस बल में बहाल किया गया था।
 

क्या है मामला?
2010 बैच के आईपीएस अधिकारी को उस वक्त निलंबित कर दिया गया था, जब वह मुंबई के जोन- II के पुलिस उपायुक्त के रूप में तैनात थे। एक अंगड़िया ने पिछले साल फरवरी में एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में उनके और तीन अन्य लोगों के खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में तैनात एक निरीक्षक, एक सहायक निरीक्षक और एक उप-निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया था, जबकि त्रिपाठी को विभागीय जांच लंबित रहने तक मार्च 2022 में निलंबित कर दिया गया था।

सांगली में 160 से अधिक छात्र खाद्य विषाक्तता से पीड़ित्र
सांगली जिले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालय के 160 से अधिक छात्रों को संदिग्ध भोजन विषाक्तता के कारण एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पांच से 15 साल की उम्र के सभी छात्रों की हालत स्थिर है। वे खतरे से बाहर हैं। घटना रविवार शाम जाथ तहसील के उमडी में एक आदिवासी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय में हुई। जिला कलेक्टर राजा दयानिधि ने बताया कि रात के खाने के बाद 169 छात्रों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की। उन्हें तुरंत तहसील के सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया कलेक्टर ने घटना की समाज कल्याण विभाग से जांच के आदेश दिए हैं।

लॉकडाउन के बाद बाल विवाह में वृद्धि हुई: रूपाली चाकणकर
महाराष्ट्र महिला आयोग की प्रमुख रूपाली चाकणकर ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्य में बाल विवाह की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि अकेले लातूर में 37 बाल विवाह रोके गए और इनमें से दो घटनाओं के संबंध में मामले दर्ज किए गए। हालांकि, उन्होंने महाराष्ट्र में बढ़ते बाल विवाह पर अपने बयान के संबंध में आंकड़े या समय सीमा नहीं दी।

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