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Maharashtra Updates: सीएम फडणवीस से मिले राज ठाकरे; पुणे में जीबीएस से एक युवक की मौत, अब तक सात गवां चुके जान

Mon, 10 Feb 2025 10:06 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: पवन पांडेय Updated Mon, 10 Feb 2025 10:06 PM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। मामले में भाजपा एमएलसी प्रसाद लाड ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम फडणवीस को मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क के पास मौजूद अपने आवास पर आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस बारे में और कुछ नहीं बताया।
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बता दें कि, राज ठाकरे ने पिछले महीने सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला करते हुए कहा था कि पार्टी ने एक बार कहा था कि करोड़ों रुपये के घोटाले में शामिल नेताओं को सलाखों के पीछे डाला जाएगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। उन्होंने पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी संदेह जताया था। हालांकि, भाजपा ने ठाकरे पर पार्टी के बारे में गलत जानकारी पेश करने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि वह कभी भी बातचीत या समायोजन की राजनीति में शामिल नहीं रही। मनसे प्रमुख ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की बात कही थी। हालांकि, ठाकरे की पार्टी ने पिछले साल नवंबर में अपने दम पर राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में असफल रही थी।
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जीबीएस से पुणे में एक युवक की मौत
गुलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) से पीड़ित 37 वर्षीय व्यक्ति की पुणे में मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या सात हुई हो गई है।

कर सलाहकार से निवेश धोखाधड़ी में 8.6 लाख रुपये ठगे गए; 10 के खिलाफ केस
पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे में एक टैक्स कंसल्टेंट को उच्च रिटर्न वाले निवेश का लालच देकर 8.66 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने नवंबर 2023 से कई मौकों पर मुंब्रा इलाके में रहने वाले 38 वर्षीय पीड़ित से संपर्क किया। उन्होंने उसे उच्च और आकर्षक रिटर्न की पेशकश करते हुए MCOIN (एक डिजिटल संपत्ति) में निवेश करने के लिए राजी किया।

मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा कि पीड़ित ने पैसे का निवेश किया, लेकिन जब उसने रिटर्न के बारे में अपडेट मांगा, तो आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। आरोपियों से बार-बार संपर्क करने में विफल रहने के बाद, पीड़ित ने शिकायत के साथ मुंब्रा पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने शनिवार को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के लिए संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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इंस्टाग्राम पोस्ट पर विवाद के बाद किशोर की हत्या, एक गिरफ्तार
महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर विवाद के बाद 17 वर्षीय एक लड़के की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार को हिंगणघाट इलाके के पिंपलगांव गांव में हुई। हिंगणघाट पुलिस थाने के एक अधिकारी ने ऑनलाइन पोस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दिए बिना बताया कि करीब एक महीने पहले पीड़ित हिमांशु चिमनी और आरोपी मानव जुमनाके ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स से वोट मांगे गए थे।

उन्होंने बताया कि पीड़ित को आरोपी से ज्यादा वोट मिले और बाद में दोनों के बीच इस पर विवाद हो गया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पीड़ित और आरोपी शनिवार को मिले। अधिकारी ने बताया कि उनके बीच कहासुनी हुई जिसके बाद आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर किशोर पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और घटना की आगे की जांच जारी है।
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नांदेड़ में गुरुद्वारे के पास गोलीबारी में 2 लोग घायल
महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक गुरुद्वारे के पास गोलीबारी में दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को बताया कि घायलों में से एक हत्या का आरोपी है जो पैरोल पर बाहर आया हुआ है। फिलहाल गोलीबारी की जांच शुरू कर दी गई है।

ठाणे की अदालत ने लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को किया बरी
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 17 वर्षीय लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है, यह देखते हुए कि वह स्वेच्छा से भागी थी और वह अपने कृत्य के परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त बड़ी थी। विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने कहा कि अभियोजन पक्ष कथित आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा, जिसे संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया।

4 फरवरी को पारित आदेश की एक प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई। विशेष सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि लड़की की मां ने 6 जुलाई, 2023 को घर से लापता होने के बाद शिकायत दर्ज कराई थी। लड़की ने 13 जुलाई को अपनी मां से संपर्क किया और कहा कि वह घर लौटना चाहती है, लेकिन आरोपी उसे रोक रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस बाद में लड़की और कथित आरोपी दोनों को सांगली से कलवा ले आई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की के बयान से पता चला कि उसने आरोपी को पैसे भेजे थे, जो उसका पड़ोसी था, और फिर उसने उसे अपने साथ घर छोड़ने के लिए राजी किया। वह उसे सांगली ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसकी इच्छा के खिलाफ बार-बार उसका बलात्कार किया। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और वह फिलहाल जमानत पर है। लड़की ने 18 साल की होने के बाद उससे शादी कर ली।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि लड़की ने अपनी जिरह में आरोपी के साथ स्वेच्छा से घर छोड़ने की बात स्वीकार की और कहा कि उसे उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। आदेश में कहा गया कि उसका बयान भी कथित आरोपी के कथन का समर्थन करता है, क्योंकि उसने उसे प्रपोज करने और स्वेच्छा से उसके साथ जाने का उल्लेख किया है। अदालत ने कहा कि भागने के समय लड़की की उम्र 17 वर्ष और 9 महीने थी और वह अपने कार्यों के परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त बड़ी थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा जारी सर्कुलर में कुछ भी अवैध नहीं है। इसमें कानून के छात्रों से उनके आपराधिक इतिहास के बारे में घोषणा करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने अशोक येंडे द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में सितंबर 2024 में बीसीआई के सर्कुलर और मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक सर्कुलर को चुनौती दी गई थी। बीसीआई ने सभी शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को जारी अपने सर्कुलर में आपराधिक पृष्ठभूमि जांच प्रणाली को लागू करने, एक साथ डिग्री और/या नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमों, रोजगार की स्थिति, उपस्थिति अनुपालन और बायोमेट्रिक उपस्थिति के बारे में घोषणा और कानूनी शिक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। बीसीआई ने कहा कि सर्कुलर कानून के छात्रों के इतिहास और पृष्ठभूमि की निगरानी के लिए जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस तरह की शर्त लगाना कानून के छात्रों के प्रति भेदभावपूर्ण है क्योंकि अन्य क्षेत्रों के छात्रों से इसकी आवश्यकता नहीं है। याचिका में दावा किया गया कि यह शर्त छात्रों के समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
 

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को मिलेगा पुरस्कार
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे को पुणे स्थित सरहद संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार समारोह मंगलवार को नई दिल्ली स्थित नए महाराष्ट्र सदन में होगा। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष और शिवसेना के वरिष्ठ नेता शरद पवार द्वारा उपमुख्यमंत्री शिंदे को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

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