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महाराष्ट्र: अदालत ने कर्ज न चुकाने पर व्यक्ति को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई, 24 लाख का जुर्माना लगाया

Sun, 03 Sep 2023 05:11 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 03 Sep 2023 05:11 PM IST
सार

Maharashtra Update: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने कर्ज न चुकाने पर एक व्यक्ति को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इसके अलावा उस पर 24 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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Maharashtra Update: Thane court sentences man to 3 months jail, imposes Rs 24 lakh fine for failing repay loan
Court Order - फोटो : Social Media

विस्तार

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने कर्ज न चुकाने पर एक व्यक्ति को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इसके अलावा उस पर 24 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जेआर मुलानी ने शुक्रवार को आरोपी सूरज भागवत लोंधे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत अपराधों का दोषी पाया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि 24 लाख रुपये की जुर्माना राशि में से 23.75 लाख रुपये मीरा भायंदर निवासी शिकायतकर्ता मंदा आसाराम बहिर को मुआवजे के रूप में दिए जाएं।

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जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने दिसंबर, 2017 में शिकायतकर्ता से 12 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण चुकाने के लिए कई बार याद दिलाने के बाद आरोपी ने एक चेक जारी किया, जिसे पर्याप्त धन की कमी के कारण बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

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अदालत को सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी को नोटिस जारी किए लेकिन उसे अपना पैसा वापस नहीं मिला। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 (खाते में धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर) के तहत दंडनीय अपराध किया है।
 

आदेश में कहा गया है कि चूंकि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच लेन-देन दोस्ताना ऋण का था और शिकायतकर्ता को पांच साल से अधिक समय से मौद्रिक नुकसान हो रहा है, इसलिए जुर्माना राशि 12 लाख रुपये के चेक की राशि से दोगुनी होनी चाहिए।

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