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Pune: नस्रापुर दुष्कर्म-हत्या मामले में सुनवाई शुरू, अदालत में गवाही देते वक्त रो पड़े पीड़िता के माता-पिता

Sat, 30 May 2026 04:59 AM IST
Pavan न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे Published by: Pavan Updated Sat, 30 May 2026 04:59 AM IST
सार

पुणे की विशेष अदालत में 65 वर्षीय आरोपी भीमराव कांबले के खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया है। अभियोजन पक्ष 82 गवाह पेश करेगा। वहीं, पीड़िता के माता-पिता और अन्य गवाह अदालत में बयान दर्ज कराते समय रो पड़े। जबकि, सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें देखकर कई दूसरे गवाह भी भावुक हो गए।

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Maharashtra: Trial of Nasrapur case starts in special court; parents get teary-eyed while deposing
नस्रापुर दुष्कर्म-हत्या मामले में सुनवाई शुरू - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

महाराष्ट्र के पुणे जिले के नस्रापुर गांव में साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले की सुनवाई शुक्रवार से शुरू हो गई। इस दौरान अदालत का माहौल बेहद भावुक हो गया, जब पीड़िता के माता-पिता गवाही देते समय अपने आंसू नहीं रोक पाए। मामले के आरोपी 65 वर्षीय भीमराव प्रभाकर कांबले के खिलाफ विशेष अदालत में एक दिन पहले ही आरोप तय किए गए थे। इसके बाद विशेष न्यायाधीश एस. आर. सालुंखे की अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।
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मामले में कुल 82 गवाह पेश करेगा अभियोजन पक्ष
विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने बताया कि अभियोजन पक्ष इस मामले में कुल 82 गवाह पेश करेगा। साथ ही अदालत से आरोपी के खिलाफ सबूत मिटाने और साक्ष्य नष्ट करने का अतिरिक्त आरोप जोड़ने की भी मांग की गई है। शुक्रवार को कुल छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें पीड़िता के माता-पिता, पंचनामा प्रक्रिया से जुड़े लोग और बच्ची की तलाश अभियान में शामिल स्थानीय ग्रामीण शामिल थे। अदालत में जब घटना से जुड़े फोटो और सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए, तो कई गवाह भावुक हो गए।
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गवाही देते वक्त रो पड़े पीड़िता के माता-पिता
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की मां, पिता और अन्य गवाह बयान दर्ज कराते समय रो पड़े। दो गवाहों ने सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की पहचान की और बताया कि वह बच्ची को अपने साथ ले जाता दिखाई दे रहा था। वहीं तीन ग्रामीणों ने बच्ची की तलाश के दौरान चलाए गए खोज अभियान के बारे में अदालत को जानकारी दी।

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आरोपी ने की थी शव छिपाने-साक्ष्य मिटाने की कोशिश
छठे गवाह की गवाही पूरी नहीं हो सकी, जिसे शनिवार को आगे दर्ज किया जाएगा। इस बीच पुणे ग्रामीण पुलिस ने अदालत में एक आवेदन देकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 238 के तहत आरोपी पर सबूत नष्ट करने का आरोप जोड़ने की मांग की है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने कथित तौर पर शव छिपाने और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। 1 मई को हुई इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया था और व्यापक आक्रोश पैदा किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया है, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।
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