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Maharashtra: रिक्शा चालक को दुष्कर्म और हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार, 22 मार्च को मिला था महिला का शव
Thu, 06 Apr 2023 06:14 AM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्वेता महतो
Updated Thu, 06 Apr 2023 06:14 AM IST
सार
पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच करना शुरू किया, जिससे पता चला कि महिला एक ऑटोरिक्शा से मौके पर पहुंची थी।
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हथकड़ी
- फोटो : social media
विस्तार
नवी मुंबई के एक गांव में अज्ञात महिला की लाश मिलने के एक दिन बाद पुलिस ने 36 वर्षीय एक ऑटोरिक्शा चालक को गिरफ्तार किया। उस पर महिला के साथ दुष्कर्म करके उसे मारने का आरोप है। 35 वर्षीय महिला का मृत शरीर अदावली-भटावली गांव से बरामद किया गया था। पुलिस ठाणे जिले के ठाकुरपाड़ा के रहने वाले रिक्शा चालक को बुधवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। इससे पहले उसे शव मिलने के अगले दिन ही हिरासतमें लिया गया था।
जोन-1 के पुलिस उपायुक्त विवेक पंसारे ने मीडिया को बताया कि महिला का मृत शरीर 22 मार्च को मिला था, जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तुर्भे थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच करना शुरू किया, जिससे पता चला कि महिला एक ऑटोरिक्शा से मौके पर पहुंची थी।
पुलिस ने रिक्शा चालक का पता लगाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और जब महिला ने उससे 1,000 रुपये मांगे, तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। आरोपी ने फिर पीड़िता पर कंक्रीट के ब्लॉक से हमला किया और उसे मार डाला। उसने उसके शरीर को घटनास्थल पर फेंक दिया और वहां से चला गया।
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पुलिस ने अब इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) लगा दी है और पीड़िता की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।
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जोन-1 के पुलिस उपायुक्त विवेक पंसारे ने मीडिया को बताया कि महिला का मृत शरीर 22 मार्च को मिला था, जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तुर्भे थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच करना शुरू किया, जिससे पता चला कि महिला एक ऑटोरिक्शा से मौके पर पहुंची थी।
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पुलिस ने रिक्शा चालक का पता लगाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और जब महिला ने उससे 1,000 रुपये मांगे, तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। आरोपी ने फिर पीड़िता पर कंक्रीट के ब्लॉक से हमला किया और उसे मार डाला। उसने उसके शरीर को घटनास्थल पर फेंक दिया और वहां से चला गया।
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पुलिस ने अब इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) लगा दी है और पीड़िता की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।