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इन राज्यों से महाराष्ट्र आने वालों के लिए बड़ी खबर, कोरोना रिपोर्ट समेत मानने होंगे ये नियम
Tue, 24 Nov 2020 08:47 AM IST
Tanuja Yadav
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Tanuja Yadav
Updated Tue, 24 Nov 2020 08:47 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : पीटीआई
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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बार सख्ती करने का मन बना लिया है। दरअसल, दिवाली के बाद कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अब दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से आने वाले लोगों पर सख्ती बढ़ा दी गई है।
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बता दें कि ये वही राज्य हैं, जहां हाल ही में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि राज्य सरकार प्रदेश में भी मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़भाड़ जैसे इलाके को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाएगी।
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दरअसल, तीन दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिए थे कि वो दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स और ट्रेन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि, बाद में नियम जारी किया गया कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से हवाई जहाज और ट्रेन से आने वाले सभी मुसाफिरों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 टेस्ट कराना होगा।
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राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ये प्रतिबंध 25 नवंबर से घरेलू उड़ान भरने वालों पर लागू होंगे। बयान में जानकारी दी गई है कि जो लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, उनके पास कोविड-19 का निगेटिव रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए। वहीं, आरटी-पीसीआर टेस्ट यात्रा से तीन दिन पहले का होना अनिवार्य है।
ये टेस्ट रिपोर्ट पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी चेक करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट को महाराष्ट्र के हवाई अड्डे पर जमा कर दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि जो लोग आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं कराएंगे, उनका हवाई अड्डे पर ही उनके पैसे से टेस्ट किया जाएगा। ये जिम्मेदारी हवाई अड्डे के प्रशासन की होगी।
टेस्ट के बाद ही यात्रियों को सफर करने दिया जाएगा और उनका मोबाइल नंबर व पता लिखवा लिया जाएगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत उस शख्स को क्वारंटीन किया जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा। इसके अलावा रेल से यात्रा कर रहे लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। राज्य में प्रवेश करने से 96 घंटे पहले सैंपल कलेक्ट करना होगा।
अगर कोई व्यक्ति टेस्ट नहीं कराता है, तो रेलवे प्रशासन उसका टेस्ट कराएगा। अगर वो व्यक्ति एंटीजन टेस्ट में निगेटिव आता है तो उसे यात्रा करने दी जाएगी, लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो व्यक्ति का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा।
इसके बाद भी अगर शख्स कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसे कोविड केयर सेंटर भेज दिया जाएगा। इस सबकी भरपाई शख्स को अपनी जेब से करनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि अगले सात-आठ दिनों में महाराष्ट्र सरकार बस, ट्रेन और हवाई यात्रा की सेवा पर प्रतिबंध लगा सकती है।