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Hindi News ›   India News ›   Maharashtra Police says to Bombay High Court that they would not take any coercive action against BJP MLA Nitesh Rane till 7 January

भाजपा विधायक नितेश राणे को राहत: महाराष्ट्र पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा- सात जनवरी तक नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

Tue, 04 Jan 2022 02:36 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 04 Jan 2022 02:36 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे व भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे सोमवार को अग्रिम जमानत के लिए बांबे हाईकोर्ट पहुंचे थे। नितेश के खिलाफ सिंधुदुर्ग में कथित रुप से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है।

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Maharashtra Police says to Bombay High Court that they would not take any coercive action against BJP MLA Nitesh Rane till 7 January
भाजपा विधायक नितेश राणे - फोटो : facebook.com/NiteshRane23

विस्तार

महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वे राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में हत्या के प्रयास के मामले में भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ सात जनवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके बाद सी वी भडांग की एकल पीठ ने राणे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सात जनवरी की तारीख तय की और पुलिस को याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। विशेष लोक अभियोजक सुदीप पासबोला ने अदालत को बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि राणे कथित तौर पर मामले का 'मास्टरमाइंड' था और वह पूछताछ से बच रहा था। पसबोला ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा जिसके बाद राणे के वकील नितिन प्रधान ने विधायक को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की मांग की।

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