{"_id":"5abb34c54f1c1b92778b7d99","slug":"maharashtra-minister-gets-loan-waiver-of-rs-51-crore","type":"story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्र के मंत्री का 51 करोड़ का कर्ज माफ, 2 साल पहले CBI ने दर्ज किया था धोखाधड़ी का मामला","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
महाराष्ट्र के मंत्री का 51 करोड़ का कर्ज माफ, 2 साल पहले CBI ने दर्ज किया था धोखाधड़ी का मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Wed, 28 Mar 2018 11:53 AM IST
विज्ञापन
शंभाजी पाटिल निलंगेकर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
महाराष्ट्र के श्रम मंत्री शंभाजी पाटिल निलंगेकर को बैंक से 51 करोड़ रुपये की कर्जमाफी मिलने पर विवाद हो गया है। बैंक से उनका 51 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया है।आपको बता दें कि शंभाजी पर दो साल पहले यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 49.30 करोड़ रुपये का लोन लेने के मामले में CBI ने धोखाधड़ी और साजिश रचने का केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
हालांकि मीडिया से बात करते हुए शंभाजी ने कहा कि बैंकिग नियमों के मुताबिक ही लोन माफ करवाया गया है और उन्होंने किसी भी तरह का नियम नहीं तोड़ा है। उन्होंने बताया कि दोनों बैंकों से विक्टोरिया एग्रो फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड ने 2009 में 20-20 करोड़ का लोन लिया था।
विज्ञापन
शुरुआत के दो सालों में कंपनी ने ब्याज चुकाया लेकिन 2011 से ब्याज जमा न होने की वजह से धनराशि 76 करोड़ रुपये हो गयी जिसे बाद में NPA घोषित कर दिया गया। बाद में एकमुश्त योजना के मुताबिक उनका 51 करोड़ रुपये का लोन माफ कर दिया गया।
विज्ञापन
एकमुश्त योजना पर फैसला बैंक की मैनेजिंग कमेटी ने लिया था। शंभाजी ने यह भी बताया कि जिस कंपनी ने लोन लिया था उसे उनकी पत्नी के भाई और एक अन्य व्यक्ति चला रहे थे।