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महाराष्ट्र: वर्धा में 27 मार्च से 60 घंटे का लॉकडाउन, नियम तोड़ने पर दो हजार का जुर्माना

Fri, 26 Mar 2021 10:27 AM IST
प्रियंका तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वर्धा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वर्धा Published by: प्रियंका तिवारी Updated Fri, 26 Mar 2021 10:27 AM IST
सार

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नए मामले आए दिन बढ़-चढ़कर सामने आ रहे है, जिस कारण प्रशासन के हाथ-पांव भी फूलते जा रहे हैं। इस राज्य के वर्धा जिले में पिछले दो हफ्तों में हर दिन कम से कम 200 कोविड-19 के नए मामले सामने आने लगे हैं।

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Maharashtra Lockdown for 60 hours in Wardha from tomorrow administration will impose fine of two thousand for violation of rules
महाराष्ट्र के वर्धा जिले में शनिवार से लगेगा लॉकडाउन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वर्धा में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिए लिया है। इसके तहत शहर में शनिवार (27 मार्च) से पूरे 60 घंटे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। एक अधिकारी ने बताया कि जिले में कोविड-19 के मामलों में आए उछाल को देखते हुए बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में जिला कलेक्टर प्रेरणा देशभट्ट ने कहा, ‘शनिवार सुबह आठ बजे से मंगलवार सुबह आठ बजे तक जिले में 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक दुकानें, मेडिकल स्टोर और एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र खुले रहेंगे।’ 

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लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

गौरतलब है जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसके तहत जिला प्रशासन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दो हजार रुपये का जुर्माना वसूलेगा। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़े अब डरा रहे हैं।

यहां बृहस्पतिवार को कोरोना से संक्रमित 251 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं, कोरोना की चपेट में आने से पिछले 24 घंटे में चार लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि होली के त्योहार के मद्देनजर लॉकडाउन का निर्णय भी लिया गया है,  क्योंकि जिला प्रशासन सार्वजनिक समारोहों पर नजर रखना चाहता था।

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नागपुर में स्थिति चिंताजनक

इसके अलावा नागपुर जिले की बात करें तो यहां लगातार चौथे दिन तीन हजार 500 कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से तीन हजार 579 लोग बृहस्पतिवार के दिन कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए। यहां पिछले 24 घंटों में जिले में सात लोगों की मौत के मामले दर्ज किए गए हैं। 

कोविड-19 की घातक संक्रमण के मामलों में वृद्धि ने नागपुर जिला प्रशासन को चौंका दिया है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए नागपुर में प्रतिबंध 31 मार्च तक कुछ ढील के साथ जारी रहेंगे। बता दें, नागपुर में 15 मार्च से पूर्ण लॉकडाउन किया गया था और 21 मार्च से कुछ छूट दी जाने लगी।

शहर के नए दिशानिर्देशों के अनुसार यहां रेस्तरां शाम सात बजे तक ही खुले सकते हैं, जबकि सभी दुकानें शाम चार बजे तक बंद किए जाने का आदेश है। इसके अलावा शहर के सभी निजी और सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकते हैं। वहीं, आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानें शाम चार बजे के बाद भी खुली रह सकती हैं।

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