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महाराष्ट्र: मां को मारकर दिल-गुर्दा खाने वाले बेटे को सजा-ए-मौत, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर की थी हत्या

Sat, 10 Jul 2021 01:21 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रशांत कुमार Updated Sat, 10 Jul 2021 01:21 PM IST
सार

महाराष्ट्र में कलियुग बेटे को कोर्ट से फांसी की सजा मिली है। 2017 में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने मां की बेरहमी से हत्या कर दी उनके अंगों को खा लिया था। जिसके बाद से वह जेल में बंद है। 

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Maharashtra kolhapur murder case verdict son sentenced to death for mother eats organs
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

महाराष्ट्र में हत्यारा कपूत को सजा-ए-मौत की सजा हुई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चार साल पहले अपनी मां की निर्मम हत्या कर उसके अंगों को खाने वाले शख्स को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।  8 जुलाई को आरोपी को सजा सुनाते हुए जिला अदालत के जज महेश जाधव ने कहा कि ऐसा जघन्य मामला आज तक नहीं देखने को मिला है, इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 35 साल का सुनील कुचिकोरवी वारदात के बाद से ही जेल में बंद था।
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आरोपी ने कबूली थी हत्या के बाद अंग खाने की बात
कोल्हापुर के मक्कड़वाला वसाहट इलाके में यह घटना 28 अगस्त, 2017 को हुई थी। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक, सुनील ने अपनी 62 साल की मां की चाकू गोदकर हत्या की थी। बुजुर्ग महिला का शव अलग-अलग हिस्सों में कटा मिला था। हर हिस्से पर नमक-मिर्च लगी थी। पुलिस ने सुनील को जब पकड़ा तो उसके मुंह पर खून लगा था। बाद में उसने मां के अंग को खाने की बात कबूल भी की थी।
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शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पर मां का किया था कत्ल
पुलिस पड़ताल में यह बात सामने आई कि सुनील शराब का आदी था और वारदात वाले दिन वह अपनी मां से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगने गया था। मां ने मना किया तो गुस्से में उनकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने  मां के शरीर के दाहिने हिस्से को चीर कर दिल, गुर्दे, आंत और अन्य अंगों को निकालकर खाने लगा। इतना ही नहीं मानिसक रूप से विक्षिप्त युवक सुनील नमक मिर्ची डालकर अंगों को खाने लगा। मामले की सूचना लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दरिंदे को गिरफ्तार किया था। चार साल बाद अदालत ने सनकी युवक को फांसी की सजा दी है। इस मामले में 12 लोगों की गवाही हुई, जिसमें आरोपी के रिश्तेदार और पड़ोसी भी शामिल थे। 
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