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Govind Pansare Murder Case: आठ साल बाद वामपंथी नेता गोविंद पानसरे हत्याकांड में आरोप तय, दो फरार

Wed, 11 Jan 2023 12:32 AM IST
वीरेंद्र शर्मा पीटीआई, पुणे
पीटीआई, पुणे Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Wed, 11 Jan 2023 12:32 AM IST
सार

पानसरे हत्याकांड में बाकी में से गायकवाड़ जमानत पर बाहर हैं। तावड़े को इस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन वह तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में जेल में हैं।

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Maharashtra Kolhapur court Charges framed in communist leader govind Pansare murder case
govind pansare

विस्तार

वामपंथी नेता और तर्कवादी गोविंद पानसरे की हत्या के करीब आठ साल बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर की एक अदालत ने मंगलवार को दस आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। मामले में आरोप तय होने के बाद आपराधिक मुकदमा शुरू होता है।
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इनके खिलाफ तय किए आरोप 
जज एस एस तांबे ने समीर गायकवाड़, वीरेंद्र सिंह तावड़े, अमोल काले, वासुदेव सूर्यवंशी, भरत कुराने, अमित देगवेकर, शरद कालस्कर, सचिन अंदुरे, अमित बद्दी और गणेश मिस्किन के खिलाफ आरोप तय किए। सरकारी वकील शिवाजीराव राणे ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा हत्या, हत्या का प्रयास, 120 बी साजिश और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। उन्होंने कहा कि मामले के 12 आरोपियों में से विनय पवार और सारंग अकोलकर फरार हैं।
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दाभोलकर हत्याकांड में जेल में बंद है एक आरोपी 
बाकी लोगों में से गायकवाड़ जमानत पर बाहर हैं। तावड़े को इस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन वह तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में जेल में हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक, मामले के कुछ आरोपी दाभोलकर, कन्नड़ लेखक एम एम कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्याओं से भी जुड़े थे।
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पानसरे की कोल्हापुर में गोली मारकर कर दी गई थी हत्या
गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी उमा पानसरे को 15 फरवरी 2015 को गोली मार दी थी। गोविंद पानसरे ने पांच दिन बाद दम तोड़ दिया।
 
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