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Maharashtra: काला जादू की आड़ में महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म, मामले में पांच लोग गिरफ्तार
Sun, 17 Sep 2023 11:05 AM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: श्वेता महतो
Updated Sun, 17 Sep 2023 11:05 AM IST
सार
पीड़ित महिला के मुताबिक, आरोपियों ने घर के वास्तु दोष और ब्लैक मैजिक के जरिए बुराईयों को दूर करने का वादा किया था। मामले में गिरफ्तार लोग पीड़िता के पति के दोस्त हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। काला जादू के नाम पर 35 वर्षीय महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया। पुलिस के मुताबिक मामले में रविवार को 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
वास्तु दोष दूर करने का किया था वादा
पीड़ित महिला के मुताबिक, आरोपियों ने घर के वास्तु दोष और काला जादू के जरिए बुराईयों को दूर करने का वादा किया था। मामले में गिरफ्तार लोग पीड़िता के पति के दोस्त हैं। उन्होंने ही महिला को उसके पति पर कोई बुरा जादू होने की बात कही थी।
पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, 'पति के दोस्तों ने ही काला जादू के जरिए दुष्कर्म को अंजाम दिया था।' उन्होंने बताया कि आरोपियों ने महिला को पति पर बुरा जादू होने की बात कही थी। साथ ही, शांति पाने के लिए कुछ अनुष्ठानों को करने की राय भी दी थी।
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2018 से ही बनाया जा रहा था शिकार
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने अप्रैल 2018 से पीड़िता के घर आना-जाना शुरू कर दिया था। घर में जब भी पीड़िता अकेली होती तो अनुष्ठान करने की बात करते थे। इस दौरान वे पंचामृत में नशीला पेय मिलाकर महिला को पिला देते थे। जिसके बाद सभी आरोपी दुष्कर्म जैसे कृत्य को अंजाम देते थे।
पुलिस के मुताबिक, पति की स्थायी सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के नाम पर अनुष्ठान किया जाता था। जिसके जरिए वे महिला से पैसा और सोना भी लूट लेते थे। 2019 में ठाणे के येऊर जंगल में, फिर कांदिवली में मुख्य आरोपी के मठ में, लोनावाला के एक रिसॉर्ट में पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था ।
महिला की शिकायत पर गिरफ्तारी
11 सितंबर को पीड़ित महिला द्वारा पुलिस को तहरीर देने के बाद पाचों आरोपियों रवींद्र भाटे, दिलीप गायकवाड़, गौरव साल्वी, महेंद्र कुमावत और गणेश कदम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि पांचों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार दुष्कर्म करने का अपराध) ,420 (धोखाधड़ी) की धाराएं लगाई गई है। जिसके तहत इन आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट, अघोरी प्रथाओं, काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम 2013 भी लागू किया गया है।
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वास्तु दोष दूर करने का किया था वादा
पीड़ित महिला के मुताबिक, आरोपियों ने घर के वास्तु दोष और काला जादू के जरिए बुराईयों को दूर करने का वादा किया था। मामले में गिरफ्तार लोग पीड़िता के पति के दोस्त हैं। उन्होंने ही महिला को उसके पति पर कोई बुरा जादू होने की बात कही थी।
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पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, 'पति के दोस्तों ने ही काला जादू के जरिए दुष्कर्म को अंजाम दिया था।' उन्होंने बताया कि आरोपियों ने महिला को पति पर बुरा जादू होने की बात कही थी। साथ ही, शांति पाने के लिए कुछ अनुष्ठानों को करने की राय भी दी थी।
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2018 से ही बनाया जा रहा था शिकार
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने अप्रैल 2018 से पीड़िता के घर आना-जाना शुरू कर दिया था। घर में जब भी पीड़िता अकेली होती तो अनुष्ठान करने की बात करते थे। इस दौरान वे पंचामृत में नशीला पेय मिलाकर महिला को पिला देते थे। जिसके बाद सभी आरोपी दुष्कर्म जैसे कृत्य को अंजाम देते थे।
पुलिस के मुताबिक, पति की स्थायी सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के नाम पर अनुष्ठान किया जाता था। जिसके जरिए वे महिला से पैसा और सोना भी लूट लेते थे। 2019 में ठाणे के येऊर जंगल में, फिर कांदिवली में मुख्य आरोपी के मठ में, लोनावाला के एक रिसॉर्ट में पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था ।
महिला की शिकायत पर गिरफ्तारी
11 सितंबर को पीड़ित महिला द्वारा पुलिस को तहरीर देने के बाद पाचों आरोपियों रवींद्र भाटे, दिलीप गायकवाड़, गौरव साल्वी, महेंद्र कुमावत और गणेश कदम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि पांचों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार दुष्कर्म करने का अपराध) ,420 (धोखाधड़ी) की धाराएं लगाई गई है। जिसके तहत इन आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट, अघोरी प्रथाओं, काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम 2013 भी लागू किया गया है।