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महाराष्ट्र: प्रवचनकर्ता इंदुरीकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बच्चे के लिंग संबंधी दिया था विवादास्पद बयान

Fri, 26 Jun 2020 08:14 PM IST
Rohit Ojha न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे Published by: Rohit Ojha Updated Fri, 26 Jun 2020 08:14 PM IST
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Maharashtra Case against Indurikar Maharaj over his remarks
महाराज इंदुरीकर - फोटो : Social Media

प्रसिद्ध मराठी ‘कीर्तनकार’ (प्रवचनकर्ता) निवृत्ति महाराज इंदुरीकर के खिलाफ महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की एक अदालत में एक मुकदमा दर्ज किया गया गया है। इंदुरीकर ने सहवास और बच्चे के लिंग संबंधी विवादास्पद बयान दिया था।

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अहमदनगर में संगमनेर तहसील के चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि इंदुरीकर के खिलाफ संगमनेर की प्रथम श्रेणी (न्यायिक मजिस्ट्रेट) अदालत में गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।
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साल की शुरुआत में अहमदनगर जिले में कीर्तन (प्रवचन) के दौरान इंदुरीकर ने कथित तौर पर कहा था कि सम संख्या वाली तारीख पर सहवास करने से बेटा पैदा होता है और विषम संख्या वाली तारीख पर सहवास करने से बेटी पैदा होती है। वायरल हुए एक वीडियो में उन्हें यह कहते सुना गया था।
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मुकदमा दर्ज कराने वाले संगमनेर के स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक डॉ भास्कर भवर ने कहा कि मुंबई स्थित एक पत्रकार और संगमनेर स्थित सामाजिक कार्यकर्ता और वकील रंजना गावंडे ने इंदुरीकर के खिलाफ अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि 19 जून को मुकदमा दर्ज किया गया और अब अदालत सभी पक्षों को समन जारी करना शुरू करेगी।

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