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बॉम्बे हाइकोर्ट ने सरकारी नौकरी के प्रमोशन में खत्म किया आरक्षण
amarujala.com- Presented By- अभिषेक तिवारी
Updated Fri, 04 Aug 2017 09:21 PM IST
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बॉम्बे हाईकोर्ट
- फोटो : Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन खतरे में पड़ गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन के तहत प्रमोशन देने के प्रस्ताव (जीआर) को खारिज कर दिया है।
इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 सप्ताह के लिए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता है तो वह कर सकता है।
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इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 सप्ताह के लिए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता है तो वह कर सकता है।
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Bombay High Court scrapped reservation in promotion for govt jobs after it set aside Maharashtra government resolutions (GR) in this regard.
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI_news) August 4, 2017