{"_id":"630f4932697735315209e983","slug":"maharashtra-angered-by-train-delay-on-vasai-diva-route-commuters-manhandle-station-master","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharashtra : ट्रेन देरी से चलने पर गुस्साए यात्रियों ने पहले विरोध प्रदर्शन किया, फिर स्टेशन मास्टर को पीटा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Maharashtra : ट्रेन देरी से चलने पर गुस्साए यात्रियों ने पहले विरोध प्रदर्शन किया, फिर स्टेशन मास्टर को पीटा
Wed, 31 Aug 2022 05:13 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे
Published by: निर्मल कांत
Updated Wed, 31 Aug 2022 05:13 PM IST
सार
आक्रोशित यात्रियों ने मंगलवार को पालघर जिले के कमान रोड रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर पर हमला करने से पहले नब्बे मिनट से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया।
विज्ञापन
कामन रोड (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
महाराष्ट्र के वसई-दिवा रेलवे मार्ग पर यात्रियों की भीड़ ने एक एक स्टेशन मास्टर के साथ इसलिए मारपीट की, क्योंकि मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) ट्रेने समय से देरी से चल रही थीं।
आक्रोशित यात्रियों ने मंगलवार को पालघर जिले के कामन रोड रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर पर हमला करने से पहले नब्बे मिनट से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के त्वरित हस्तक्षेप ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोक दिया।
इस मामले में अबतक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनें छोटी और मध्यम दूरी के मार्गों पर चलती हैं।
जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि स्टेशन मास्टर की शिकायत पर भारतीय रेल अधिनियम के अलावा लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला और आपराधिक बल के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
आक्रोशित यात्रियों ने मंगलवार को पालघर जिले के कामन रोड रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर पर हमला करने से पहले नब्बे मिनट से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के त्वरित हस्तक्षेप ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोक दिया।
विज्ञापन
इस मामले में अबतक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनें छोटी और मध्यम दूरी के मार्गों पर चलती हैं।
जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि स्टेशन मास्टर की शिकायत पर भारतीय रेल अधिनियम के अलावा लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला और आपराधिक बल के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
विज्ञापन