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मुंबई: साकीनाका दुष्कर्म व हत्याकांड का आरोप पत्र 18 दिन में दायर, 350 पेजों में घटना का काला चिट्ठा

Tue, 28 Sep 2021 08:10 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 28 Sep 2021 08:10 PM IST
सार

मुंबई पुलिस ने 'निर्भया-2' केस के दरिंदे के खिलाफ मात्र 18 दिन में जांच पूरी कर ली है। आरोपी को जल्द सजा दिलाने के लिए ताबड़तोड़ पड़ताल की गई।

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Maharashtra: 350-page charge-sheet filed in Sakinaka rape & murder case
मुंबई पुलिस(फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

मुंबई के साकीनाका इलाके में एक वाहन में महिला के साथ दुष्कर्म व जघन्य हत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार को आरोप पत्र दायर कर दिया। 350 पेज की चार्जशीट में दरिंदगी की दास्ता व आरोपी की हैवानियत का पूरा कच्चा चिट्ठा है, जो उसे सजा दिलाने का आधार बनेगा।

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10 सितंबर 2021 को साकीनाका में हुए दुष्कर्म व जघन्य हत्याकांड को दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया केस की पुनरावृत्ति मानते हुए निर्भया कांड-2 की संज्ञा दी गई है। साकीनाका में 30 साल की महिला के साथ दरिंदगी की घटना के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है। वह अभी न्यायिक हिरासत में जेल में है। महिला की मुंबई के एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।
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महिला के प्राइवेट पॉर्ट में डाली लोहे की रॉड
मुंबई के साकी नाका इलाके में हुए दुष्कर्म के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। इसमें आरोपी के खिलाफ कई सबूत दिखे।  सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, घटना नौ-दस सितंबर की दरमियानी रात  2.30 से 3 बजे के बीच की थी। एक फुटेज में आरोपी पीड़िता के साथ दरिंदगी कर रहा है और महिला को पीट रहा था। उसने लोहे की रॉड से महिला पर हमला किया। दूसरे फुटेज में दुष्कर्म के बाद आरोपी महिला के प्राइवेट पार्ट में कई बार लोहे की रॉड डालकर दरिंदगी पर उतारु दिखा था। इतना ही नहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बड़ी चालाकी से महिला को ऑटो में डालकर वहां से फरार हो जाता है।
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सीएम ठाकरे ने कहा था- फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुष्कर्म की घटना पर दुख जताते हुए आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का निर्देश दिया था। ठाकरे ने पुलिस कमिश्नर से जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी कहा था कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए।

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