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महाराष्ट्र: लड़की का पीछा करने पर 24 वर्षीय युवक को 22 महीन की जेल

Sun, 28 Feb 2021 04:10 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, ठाणे
एजेंसी, ठाणे Published by: देव कश्यप Updated Sun, 28 Feb 2021 04:10 AM IST
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Maharashtra 24-year-old man sentenced Imprisonment for 22 months for stalking a girl
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

महाराष्ट्र के ठाणे की एक विशेष अदालत ने 24 वर्षीय युवक को लगातार एक लड़की का पीछा करने के मामले 22 महीने कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (पीछा करना) और पॉक्सो कानून के तहत युवक को दोषी करार देते हुए जुर्माना भी लगाया है।

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हाल ही में पारित आदेश के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरआर वैष्णव ने दोषी सुनील कुमार दुखीलाल जायसवाल पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्जवला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि युवक लगातार एक लड़की का पीछा करता था। लड़की के पिता ने जून 2016 में शिकायत दर्ज कराई थी।

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