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पति की हैवानियत: ससुर की मौत के बाद मुआवजे में मिले 30 लाख में हिस्सा मांगने के लिए पत्नी को पीटा, FIR दर्ज
Fri, 07 Apr 2023 12:29 PM IST
हिमांशु मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु मिश्रा
Updated Fri, 07 Apr 2023 12:29 PM IST
सार
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति और ससुराल के चार सदस्यों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323, 498A , 406, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि, अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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दहेज उत्पीड़न
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने एक युवक और उसके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ पत्नी को प्रतापड़ित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। आरोप है कि ससुर की मौत के बाद मुआवजे के तौर पर मिले 30 लाख रुपये में से आधा हिस्सा लेने के लिए युवक पत्नी पर दबाव बना रहा था। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
मीरा भायंदर-वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के तहत नवघर पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की शादी फरवरी 2020 में ठाणे में रहने वाले युवक के साथ हुई थी। इसके अगले साल यानी 2021 में लड़की के पिता की कोरोना से मौत हो गई। लड़की के पिता उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत थे। इसलिए उन्हें सरकार की तरफ से 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। लड़की के ससुराल वालों को ये बात मालूम चली तो वह उसपर मुआवजे में मिली रकम से आधा हिस्सा लेने के लिए दबाव बनाने लगे। लड़की ने मना किया तो उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और घर से निकाल दिया।
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति और ससुराल के चार सदस्यों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323, 498A , 406, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि, अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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मीरा भायंदर-वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के तहत नवघर पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की शादी फरवरी 2020 में ठाणे में रहने वाले युवक के साथ हुई थी। इसके अगले साल यानी 2021 में लड़की के पिता की कोरोना से मौत हो गई। लड़की के पिता उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत थे। इसलिए उन्हें सरकार की तरफ से 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। लड़की के ससुराल वालों को ये बात मालूम चली तो वह उसपर मुआवजे में मिली रकम से आधा हिस्सा लेने के लिए दबाव बनाने लगे। लड़की ने मना किया तो उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और घर से निकाल दिया।
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पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति और ससुराल के चार सदस्यों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323, 498A , 406, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि, अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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