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मद्रास हाईकोर्ट का फैसला- हिंदू विवाह अधिनियम में ट्रांसवुमन भी दुल्हन है

Tue, 23 Apr 2019 11:03 PM IST
तिवारी अभिषेक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मदुरै
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मदुरै Published by: तिवारी अभिषेक Updated Tue, 23 Apr 2019 11:03 PM IST
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Madras high court says Under the Hindu Marriage Act a transsexual woman is also a bride
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social Media

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम में ट्रांसवुमन भी 'दुल्हन' है। विवाह अधिनियम में दी परिभाषा जरूरी नहीं कि केवल एक महिला के संदर्भ में ही हो। जस्टिस जीआर स्वीमानाथन ने एक पुरुष और एक ट्रांसवुमन की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला दिया। अधिकारियों ने पिछले साल तूतीकोरिन में हुई उनकी शादी को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इन दोनों ने याचिका दायर की।

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इस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वामीनाथन ने पंजीकरण विभाग के अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की शादी पंजीकृत करने का निर्देश दिया। स्वामीनाथन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और महाभारत, रामायण का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम में दिए 'दुल्हन' शब्द का अर्थ सीमित नहीं हो सकता। दुल्हन शब्द सिर्फ एक महिला के लिए नहीं, बल्कि एक ट्रांसवुमन के लिए भी इस्तेमाल होगा। 
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