राजीव गांधी के हत्यारे को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने दी पैरोल
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने बड़ा फैसला किया है। बेंच ने हत्या के अपराधी रविचंद्रन को 2 हफ्तों की पैरोल दी है। आपको बता दें कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेंरबदूर में एक धमाके में मौत हो गई थी।
Rajiv Gandhi assassination case: Madurai bench of Madras High Court grants two-weeks parole to convict Ravichandran.
— ANI (@ANI) March 1, 2018
तीस साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार ले कर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ी थी, जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला धमाका हुआ था। इस मामले के मुख्य अभियुक्त शिवरासन और उसके साथियों ने गिरफ्तार होने से पहले साइनाइड खा लिया था।
राजीव की राजनीति में कोई रूचि नहीं थी, वह एक एयरलाइन में पायलट की नौकरी करते थे। इमरजेंसी के बाद जब इन्दिरा गांधी को सत्ता छोड़नी पड़ी थी, तब कुछ समय के लिए राजीव परिवार के साथ विदेश में रहने चले गए थे।
1980 में छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में मौत के बाद इंदिरा को सहयोग देने के लिए 1982 में राजीव गांधी राजनीति में आए और 31 अक्टूबर 1984 में आतंकवादियों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे।