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मोदी-जिनपिंग की बैठक के लिए हाईकोर्ट ने दी बैनर लगाने की मंजूरी

Thu, 03 Oct 2019 12:46 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: Sneha Baluni Updated Thu, 03 Oct 2019 12:46 PM IST
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Madras High Court gives permission for erection of flex boards to welcome Xi Jinping
नरेंद्र मोदी-शी जिनपिंग (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

मद्रास उच्च न्यायालय ने अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के स्वागत में बैनर लगाये जाने की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय ने चेन्नई हवाई अड्डे से महाबलिपुरम के बीच फ्लैक्स बोर्ड लगाने की इजाजत दे दी है। यह बोर्ड केंद्र और तमिलनाडु सरकार की तरफ से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करने के लिए लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग यहां अपनी दूसरी अनौपचारिक बैठक के लिए अक्तूबर के दूसरे हफ्ते आने वाले हैं।

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उच्च न्यायालय ने 23 साल की महिला इंजीनियर की मौत के बाद राज्य में किसी भी तरह के बैनर, होर्डिंगस फ्लैक्स बोर्ड आदि को लगाने से मना कर दिया था। जिसके खिलाफ याचिका दायर करके राज्य सरकार ने बोर्ड लगाने की इजाजत मांगी थी। राज्य सरकार ने कहा था कि यह अन्य देशों के नेताओं का स्वागत करने का रिवाज रहा है।
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महाबलिपुरम में होगी मोदी-जिनपिंग की मुलाकात

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अक्तूबर के अगले हफ्ते चेन्नई के नजदीक महाबलिपुरम आएंगे। वह यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी अनौपचारिक बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एनएसी) को स्थिर रखने और व्यापार संबंध चर्चा का केंद्र बिंदु हो सकते हैं।

टैंकर ने रौंदा था इंजीनियर को

चेन्नई में 12 सितंबर की दोपहर दुपहिया से जा रही महिला इंजीनियर शुभाश्री अवैध होर्डिंग गिरने से संतुलन खो बैठी और पीछे से आ रहे टैंकर ने उन्हें कुचल दिया। शुभाश्री शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। यह होर्डिंग एआईडीएमके कार्यकर्ताओं ने एक नेता के घर शादी को लेकर लगाया था।

हाईकोर्ट ने लगाई थी कड़ी फटकार

मद्रास हाईकोर्ट ने अवैध होर्डिंग को लेकर तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा था कि ऐसे होर्डिंग से राज्य में कितनी और जानें जाएंगी। हम अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ आदेश जारी करके थक चुके हैं, अब तो सरकार से भरोसा उठ चुका है। अदालत ने अवैध होर्डिंग गिरने से इंजीनियर की मौत के बाद यह सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़िता के परिजन को पांच लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था।

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