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मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा, पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी क्यों नहीं दी जा सकती 

Wed, 04 Jul 2018 08:16 PM IST
एजेंसी, चेन्नई
एजेंसी, चेन्नई Updated Wed, 04 Jul 2018 08:16 PM IST
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Madras High Court asked Tamil Nadu Government Why can not be given a weekly holiday to policemen

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से अन्य सरकारी कर्मियों की तरह पुलिसवालों के लिए भी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी पर विचार करने को कहा है ताकि वे भी अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकें। 

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पुलिस बल में अर्दली प्रणाली को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एन किरुबकरण ने कहा कि हर सरकारी कर्मी को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक उसी तरह से पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इससे उन्हें खुद को तनाव मुक्त करने और फिर से तरोताजा करने में मदद मिलेगी।
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 उन्होंने राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल को सरकार के उच्चाधिकारियों से निर्देश लेने का आदेश दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि वह तारीख का भी जिक्र करें जिस दिन से निर्देशों का पालन किया जाएगा। 
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जज ने कहा कि पुलिसकर्मियों के हितों को देखते हुए सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फैसला लेना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

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