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Madras HC: ‘पीएम की रैली में बच्चों का जाना अपराध नहीं’, स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज करने पर पुलिस से मांगा जवाब

Sat, 06 Apr 2024 07:01 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 06 Apr 2024 07:01 AM IST
सार

अदालत ने इस मामले में कोयंबटूर पुलिस से एफआईआर दर्ज करने पर सफाई पेश करने को कहा है। 

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Madras HC not crime for children to attend PM rally seeks reply from police on filing FIR against school
मद्रास हाई कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को एक स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर कड़ी फटकार लगाई है। स्कूल के 32 बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में पिछले महीने 18 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी के कोयंबटूर में हुए रोड शो में शामिल हुए थे। इस मामले में पुलिस की एफआईआर के खिलाफ स्कूल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जी जयचंद्रन की पीठ ने कहा कि वे खुद बचपन में बड़े नेताओं या प्रसिद्ध हस्तियों को देखने ऐसे रोड शो में जाया करते थे। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से बच्चों के राजनीतिक रैलियों में भाग लेने पर बुरा असर पड़ेगा। अदालत ने इस मामले में कोयंबटूर पुलिस से एफआईआर दर्ज करने पर सफाई पेश करने को कहा है। 

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बच्चों को नहीं हुई थी कोई परेशानी एफआईआर के खिलाफ प्रधानाध्यापिका ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें और स्कूल को प्रताड़ित करने के लिए यह एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने याचिका में कहा कि जिन बच्चों को रोड शो में ले जाया गया, था उन्हें उनके घर छोड़ा गया। उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। हाईकोर्ट ने इसी याचिका पर पुलिस से जवाब मांगते हुए अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

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