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कार्ति चिदंबरम को मद्रास हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, कार्यवाही पर लगाई अंतरिम रोक
Wed, 22 Jan 2020 02:37 AM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Wed, 22 Jan 2020 02:37 AM IST
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कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
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मद्रास हाईकोर्ट ने कर चोरी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि के खिलाफ कार्यवाही पर 27 जनवरी तक अंतरिम रोक लगा दी। कार्ति और श्रीनिधि के खिलाफ निचली कोर्ट में टैक्स चोरी का मामला लंबित है।
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दोनों ने सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष कोर्ट की कार्यवाही पर रोक की मांग की थी। यह मामला कार्ति और श्रीनिधि को चेन्नई के पास मुत्तूकदू में जमीन की बिक्री से मिले 1.35 करोड़ रुपये की राशि का कथित तौर पर खुलासा न करने जाने से जुड़ा है।
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इन याचिकाओं में कहा गया कि यह सौदा पूरा हो गया था और इस बारे में 2015 में आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था, जब कार्ति सांसद नहीं थे। चेन्नई में आयकर जांच के उपनिदेशक सितंबर, 2018 में कार्ति और उनकी पत्नी के खिलाफ आईटी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में मामले को विशेष अदालत के पास भेज दिया गया था।
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