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मधु कोड़ा मामला: पूर्व मंत्री एक्का भी दोषी करार, कोर्ट 31 मार्च को सुनाएगी सजा
Sat, 21 Mar 2020 07:05 PM IST
योगेश साहू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/रांची।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/रांची।
Published by: योगेश साहू
Updated Sat, 21 Mar 2020 07:05 PM IST
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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की संलिप्तता वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को रांची की एक अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया। अधिकारियों ने बताया कि अदालत 31 मार्च को सजा का एलान करेगी।
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कोड़ा की कैबिनेट में 2006-20008 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री रहे एक्का को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दोषी ठहराया गया है। कोड़ा, एक्का और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एवं आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रहा था।
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इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इस मामले में एक्का 11वें व्यक्ति हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया है। 2014 में ईडी ने एक्का से संबंधित 100 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी।
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इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में 26 फरवरी को एनोस को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दे चुकी है। एनोस फिलहाल बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।
एनोस एक्का पर अक्तूबर 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। एक्का 2014 में पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने सितंबर 2019 में उन्हें जमानत दी थी।