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असमः युवती को जिंदा जलाकर मारने के जुर्म में प्रेमी को फांसी, मां और बहन को उम्रकैद
Sat, 03 Aug 2019 08:26 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
Published by: Trainee Trainee
Updated Sat, 03 Aug 2019 08:26 PM IST
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महिला आग लगाते हुए(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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असम में 2017 में एक युवती को जलाकर मार देने के मामले में एक अदालत ने गोविंद सिंघल नामक युवक को मौत की सजा सुनाई है। इस मामले में आदालत ने गोविंद की मां और बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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कामरूप की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने और आपराधिक साजिश रचने के मामले में गोविंद की मां और बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश अपरेश चक्रवर्ती ने श्वेता अग्रवाल नामक महिला की हत्या के सिलसिले में 30 जुलाई को गोविंद, उसकी मां कमला देवी और बहन भवानी को दोषी करार दिया था।
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कोर्ट ने शनिवार को तीनों दोषियों को सजा सुनाई । जानकारी के अनुसार चार दिसंबर 2017 को महिला का जला हुआ शव गुवाहाटी स्थित गोविंद के घर से मिला था । गोविंद और श्वेता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और परीक्षाएं समाप्त होने के बाद वह उसे अपने घर ले आया था।
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