Rahul Gandhi: राहुल गांधी को एक और झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला; लोकसभा आवास समिति ने दिया नोटिस
लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। उन्हें जल्द ही सरकार की ओर से आवंटित बंगला खाली करना होगा। इस संबंध में उन्हें अब लोकसभा आवास समिति ने नोटिस दिया है। नोटिस में राहुल को 12 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। उन्हें इसके लिए 22 अप्रैल तक की इजाजत दी गई है।
यह भी पढ़ें- Rahul Gandhi: राहुल गांधी की बर्खास्तगी को अपनी ताकत बनाएगी कांग्रेस, जल्द होगा रणनीति का एलान
24 मार्च को गई थी सांसदी
इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बीते शुक्रवार यानी 24 मार्च को रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। राहुल को गुरुवार को सूरत की अदालत ने मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, 'मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।'
इस मामले में गई थी सदस्यता
राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में गुरुवार यानी 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी। दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
यह भी पढ़ें- Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने ट्विटर का बायो अपडेट किया, खुद को लिखा 'अयोग्य सांसद', जानें क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला
इससे पहले 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लोक-प्रतिनिधि अधिनियम 1951 को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इस अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दे दिया था। इस प्रावधान के मुताबिक, आपराधिक मामले में (दो साल या उससे ज्यादा सजा के प्रावधान वाली धाराओं के तहत) दोषी करार किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को उस सूरत में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था, अगर उसकी ओर से ऊपरी न्यायालय में अपील दायर कर दी गई हो। यानी धारा 8(4) दोषी सांसद, विधायक को अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील लंबित होने के दौरान पद पर बने रहने की छूट प्रदान करती थी।
राहुल गांधी ने ट्विटर का बायो अपडेट किया
राहुल गांधी ने भी अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज किया। राहुल ने अपना ट्विटर अकाउंट का बायो अपडेट किया है। मतलब ट्विटर पर खुद की दी गई जानकारी को राहुल ने बदला है। इसमें उन्होंने खुद को अयोग्य सांसद लिख दिया है। राहुल के ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, 'ये राहुल गांधी का आधिकारिक अकाउंट है। सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।' इसके बाद सबसे अंत में उन्होंने लिखा है, 'अयोग्य सांसद'।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.