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Hindi News ›   India News ›   Lok Sabha Elections 2019: Supreme Court says army jawans will be able to vote at their locations

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेना के जवान तैनाती की जगह डाल सकेंगे वोट

Fri, 15 Feb 2019 01:19 PM IST
Prabudhh Jain चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Prabudhh Jain Updated Fri, 15 Feb 2019 01:19 PM IST
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Lok Sabha Elections 2019: Supreme Court says army jawans will be able to vote at their locations
indian army

सुप्रीम कोर्ट ने सेना के जवानों के मतदान अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा फैसला दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सांसद राजीव चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सैनिकों के हक में ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने देश के उन जवानों को वोट देने का अधिकार दिया है जो देश की सुरक्षा के लिए अपने घरों, अपने शहरों से दूर किसी अन्य इलाके मे सरहद पर तैनात रहते हैं जिसके चलते वो चुनाव में वोट नहीं डाल पाते थे।

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राजीव चंद्रशेखर सैनिकों को चुनावी प्रक्रिया में अधिकार दिलाने की लड़ाई काफी लंबे समय से लड़ रहे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। 

ऐसे सभी सैनिक जो शांति वाली जगहों यानी पीस स्टेशन पर तैनात हैं वो खुद और उनके परिवार वाले उस जगह पर आम वोटर की तरह रजिस्ट्रेशन कराकर लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन सकेंगे। 
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अब तक सैनिकों को पोस्टल बैलेट का अधिकार मिला हुआ था। इन्हें आम तौर पर सर्विस मतदाता माना जाता है। 

राजीव चंद्रशेखर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वो लंबे समय से इस मांग को पूरा कराने की जद्दोजहद में लगे थे लेकिन सरकारी तंत्र की अनदेखी के बाद वो अदालत पहुंचे जहां से अब ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। 

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