{"_id":"5c9cb051bdec2213e43a5304","slug":"lok-sabha-election-2019-man-arrested-in-jaipur-for-asking-money-to-kill-pm-modi","type":"story","status":"publish","title_hn":"फेसबुक पर पीएम मोदी को मारने की मांग रहा था सुपारी, देशद्रोह के तहत गिरफ्तार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
फेसबुक पर पीएम मोदी को मारने की मांग रहा था सुपारी, देशद्रोह के तहत गिरफ्तार
Thu, 28 Mar 2019 05:37 PM IST
Prabudhh Jain
भाषा, जयपुर
भाषा, जयपुर
Published by: Prabudhh Jain
Updated Thu, 28 Mar 2019 05:37 PM IST
विज्ञापन
नरेंद मोदी
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजस्थान पुलिस ने जयपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मारने के लिए सुपारी मांगी थी। आरोपी को देशद्रोह के तहत गिरफ्तार किया गया है।
विज्ञापन
आरोपी ने अपने फेसबुक पर प्रधानमंत्री की हत्या की सुपारी लेने की एक पोस्ट डाली थी। जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की सहायता से उसका पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया ।
विज्ञापन
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) राहुल जैन ने बताया कि कंट्रोल रूम के जरिये इस बारे में सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट की शिकायत मिली थी, जिसके बाद साइबर सेल के जरिए आरोपी का पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार किया गया।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि हरियाणा के रेवाडी निवासी नवीन यादव इस समय त्रिवेणी नगर में रह रहा है, उसने 26 मार्च को फेसबुक पर लिखा कि 'क्या कोई है जो मुझे मोदी के मर्डर की सुपारी दे सके मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है।' उन्होंने बताया कि आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्ट डालने की बात स्वीकार की है। आरोपी ने अपनी फेसबुक पोस्ट को कई लोगों के विरोध के बाद हटा लिया था।
बजाज नगर थानाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार के बारे में नकारात्मक पोस्ट डाली थी। आरोपी ने बताया कि वह प्रधानमंत्री व केन्द्र सरकार के कार्यो से नाखुश है तथा नरेन्द्र मोदी के प्रति वैचारिक आक्रोश रखता है और इसी क्रम में गुस्से में आकर प्रधानमंत्री के बारे में फेसबुक पर पोस्ट डाली थी।
उन्होंने बताया कि किताब की दुकान चलाने वाले आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए(देशद्रोह) 505बी (सार्वजनिक शांति भंग करने) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत गिरफ्तार किया गया है।