फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Life imprisonment for two people in Maharashtra for burning woman alive

महाराष्ट्र में महिला को जिंदा जलाने के जुर्म में दो व्यक्तियों को उम्रकैद

Thu, 18 Jul 2019 02:23 PM IST
सोनू शर्मा न्यूज डेस्क,अमर उजाला,मुंबई
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,मुंबई Published by: सोनू शर्मा Updated Thu, 18 Jul 2019 02:23 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for two people in Maharashtra for burning woman alive
- फोटो : demo pic

महाराष्ट्र में पालघर की एक अदालत ने साल 2017 में एक महिला को जिंदा जलाने के जुर्म में 37 वर्षीय व्यक्ति और उसके दोस्त को उम्रकैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. यू. कदम ने मंगलवार को अपने आदेश में वसई निवासी मनोज चह्वाण और उसके दोस्त बाबूराव येसंकर (47) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया और उन पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विज्ञापन

 

अतिरिक्त लोक अभियोजक जयप्रकाश पाटिल  ने अदालत को बताया कि  पीड़िता अनिता वानखड़े (32), वसई निवासी मनोज चह्वाण (37) के साथ  लिव-इन रिलेशन में रहती थी। वानखड़े उसके घर में घरेलू सहायिका का काम करती थी। येसंकर भी उनके साथ रहता था और वानखड़े उसे अपना भाई मानती थी।

विज्ञापन


कुछ दिन सब कुछ सही रहने के बाद चह्वाण और महिला के बीच आए दिन झगड़े होने लगे क्योंकि वह उसके चरित्र पर शक करता था। 26 जून 2017 को उनका फिर से झगड़ा हुआ जिसके बाद येसंकर और चह्वाण ने महिला पर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे और उसे अस्पताल लेकर गए जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन


पाटिल ने अदालत को बताया कि मरने से पहले दिए गए बयान में महिला ने कहा कि दोनों व्यक्तियों ने उसकी हत्या करने के इरादे से जिंदा जलाया। न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए कहा कि अभियोजक आरोपियों के खिलाफ इस मामले को साबित करने में सफल रहा।


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed