Israeli Tourist Case: इस्राइली महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन को मौत की सजा, हत्या और लूट का भी आरोप
कर्नाटक के कोप्पल जिले के सनापुर कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस्राइली महिला से सामूहिक दुष्कर्म और एक युवक की हत्या के मामले में तीनों दोषियों को फांसी की सजा दी है। घटना मार्च 2025 में हुई थी। अदालत ने हत्या, दुष्कर्म, लूट और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप साबित माने।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कर्नाटक के कोप्पल जिले में इस्राइली महिला से दुष्कर्म और एक युवक की हत्या के सनापुर कांड में अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। गंगावती की सिविल अदालत ने तीन दोषियों को मौत की सजा दी है। इस फैसले के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है, जिसने पिछले साल पर्यटन क्षेत्र और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।
क्या है पूरा मामला और अदालत ने क्या फैसला दिया?
अदालत ने मल्लेश उर्फ हांडी मल्ला, शरणबसवा और चैतन्य साई को दुष्कर्म, हत्या, हत्या की कोशिश, लूट और जबरन वसूली का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने 7 फरवरी को तीनों को दोषी ठहराया था और सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। 16 फरवरी को सजा का ऐलान किया गया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह अपराध 6 मार्च 2025 की रात सनापुर इलाके में हुआ था।
ये भी पढ़ें- शादी से पहले शारीरिक संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- लड़का-लड़की सावधानी बरतें
घटना वाली रात क्या हुआ था?
सरकारी वकील नागलक्ष्मी के अनुसार, होमस्टे मालिक कुछ पर्यटकों को रात करीब साढ़े दस बजे तुंगभद्रा नहर के पास तारों को दिखाने ले गए थे। इनके साथ महाराष्ट्र के पंकज, ओडिशा के बिभास, अमेरिका के डेनियल और एक इस्राइली महिला मौजूद थीं। इसी दौरान तीनों आरोपी मोटरसाइकिल से पहुंचे और पैसों के विवाद को लेकर झगड़ा शुरू किया। इसके बाद उन्होंने तीनों पुरुषों को नहर में धक्का दे दिया और उन पर पत्थर फेंके ताकि वे बाहर न निकल सकें।
दुष्कर्म, हत्या और लूट के बाद भागे आरोपी
अभियोजन के अनुसार, आरोपियों ने होमस्टे संचालक महिला और इस्राइली महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। नहर में गिरे बिभास कुमार की डूबने से मौत हो गई। पंकज को तैरना नहीं आता था, लेकिन डेनियल ने उसे बचा लिया। वारदात के बाद आरोपी मोबाइल फोन, नकदी और कैमरा लूटकर फरार हो गए। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या के लिए फांसी और सामूहिक दुष्कर्म के लिए आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है। दोषियों को ऊपरी अदालत में अपील का अधिकार रहेगा।
अन्य वीडियो-
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.