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Israeli Tourist Case: इस्राइली महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन को मौत की सजा, हत्या और लूट का भी आरोप

Mon, 16 Feb 2026 07:21 PM IST
हिमांशु चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: हिमांशु चंदेल Updated Mon, 16 Feb 2026 07:21 PM IST
सार

कर्नाटक के कोप्पल जिले के सनापुर कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस्राइली महिला से सामूहिक दुष्कर्म और एक युवक की हत्या के मामले में तीनों दोषियों को फांसी की सजा दी है। घटना मार्च 2025 में हुई थी। अदालत ने हत्या, दुष्कर्म, लूट और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप साबित माने।

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Koppal court verdict over Israeli tourist case henious crime death penalty capital punishment canal murder
अदालत। - फोटो : एएनआई

विस्तार

कर्नाटक के कोप्पल जिले में इस्राइली महिला से दुष्कर्म और एक युवक की हत्या के सनापुर कांड में अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। गंगावती की सिविल अदालत ने तीन दोषियों को मौत की सजा दी है। इस फैसले के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है, जिसने पिछले साल पर्यटन क्षेत्र और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।

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क्या है पूरा मामला और अदालत ने क्या फैसला दिया?
अदालत ने मल्लेश उर्फ हांडी मल्ला, शरणबसवा और चैतन्य साई को दुष्कर्म, हत्या, हत्या की कोशिश, लूट और जबरन वसूली का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने 7 फरवरी को तीनों को दोषी ठहराया था और सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। 16 फरवरी को सजा का ऐलान किया गया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह अपराध 6 मार्च 2025 की रात सनापुर इलाके में हुआ था।
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घटना वाली रात क्या हुआ था?
सरकारी वकील नागलक्ष्मी के अनुसार, होमस्टे मालिक कुछ पर्यटकों को रात करीब साढ़े दस बजे तुंगभद्रा नहर के पास तारों को दिखाने ले गए थे। इनके साथ महाराष्ट्र के पंकज, ओडिशा के बिभास, अमेरिका के डेनियल और एक इस्राइली महिला मौजूद थीं। इसी दौरान तीनों आरोपी मोटरसाइकिल से पहुंचे और पैसों के विवाद को लेकर झगड़ा शुरू किया। इसके बाद उन्होंने तीनों पुरुषों को नहर में धक्का दे दिया और उन पर पत्थर फेंके ताकि वे बाहर न निकल सकें।

दुष्कर्म, हत्या और लूट के बाद भागे आरोपी
अभियोजन के अनुसार, आरोपियों ने होमस्टे संचालक महिला और इस्राइली महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। नहर में गिरे बिभास कुमार की डूबने से मौत हो गई। पंकज को तैरना नहीं आता था, लेकिन डेनियल ने उसे बचा लिया। वारदात के बाद आरोपी मोबाइल फोन, नकदी और कैमरा लूटकर फरार हो गए। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या के लिए फांसी और सामूहिक दुष्कर्म के लिए आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है। दोषियों को ऊपरी अदालत में अपील का अधिकार रहेगा।

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