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अदालत ने 26 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की मंजूरी देने से किया इंकार

Tue, 29 Jan 2019 09:34 PM IST
अमित मंडल भाषा,कोलकाता
भाषा,कोलकाता Published by: अमित मंडल Updated Tue, 29 Jan 2019 09:34 PM IST
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Kolkata High Court refuses 26 weeks pregnant woman for sanction of abortion
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : Google

कोलकाता उच्च न्यायालय ने संभावित अपंगता के आधार पर 26 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की मंजूरी देने से मंगलवार को इंकार कर दिया। अदालत का कहना था कि भ्रूण के ज्यादातर अंग विकसित हो चुके हैं और इससे मां के जीवन को भी कोई खतरा नहीं है। सरकारी एसएसकेएम अस्पताल की एक मेडिकल बोर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट अदालत को बताई।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बच्चे को समय से जन्म दिया जाए तो बच्चे की स्थिति बेहतर हो सकती है। गर्भपात की मंजूरी देने से इंकार करते हुए न्यायमूर्ति तपाब्रत चक्रबर्ती ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के जीवन को इससे खतरा नहीं है।   

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